सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को नहीं मिली राहत, कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, सुनाई 10 साल की सजा
लखनऊ
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को अभी राहत मिलने वाली नहीं है। आजम को एक झटके पर झटका लग रहा है। पहले सीतापुर जेल में बंद चल रहे आजम खान को अब डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े एक और केस में अदालत ने सजा सुना दी। उसके साथ एक अन्य आरोपी को भी सजा सुनाई है। लूट के दोषी आजम खां को 10 साल के कठोर कारावास जबकि, अलग अलग धाराओं में 14 लाख का जुर्माना लगाया है, वहीं उनके चहेते ठेकेदार बरेली निवासी बरकत अली को सात साल की कैद व छह लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2019 में डूंगरपुर निवासी अबरार ने गंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिसमें आजम खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन और आजम खां के करीबी ठेकेदार बरकत अली पर आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और लूटपाट की करते हुए इन्होंने जबरन घर पर कब्जा किया।
केस की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही थी। जिसमें मंगलवार को बचाव पक्ष की ओर से अपनी लिखित बहस कोर्ट में दाखिल की गई थी, बुधवार को पत्रावली निर्णय पर लगी थी। बुधवार को कोर्ट ने आजम और बरकत अली को दोषी करार दे दिया था और गुरुवार की दोपहर बाद दोनों को सजा सुना दी। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए (सेशन कोर्ट) डाक्टर विजय कुमार की अदालत में आजम खां सीतापुर जेल से और ठेकेदार बरकत अली रामपुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान अदालत ने आजम खां को 10 साल कैद व 14 लाख जुर्माना और बरकत अली को छह साल की कैद व छह लाख के जुर्माने की सजा सुनाई।
आजम खान
392 आईपीसी में 10 साल का कठोर कारावास एवं 7 लाख रुपए जुर्माना
452 आईपीसी में 7 साल का कठोर कारावास एवं 5 लाख जुर्माना
504 आईपीसी में 2 साल का साधारण कारावास एवं ₹1 लाख जुर्माना
506 आईपीसी में 2 साल का साधारण कारावास एवं ₹1 लाख जुर्माना
बरकत अली ठेकेदार
392 आईपीसी में 7 साल का कठोर कारावास एवं 3 लाख रुपए जुर्माना
452 आईपीसी में 6 साल का कठोर कारावास एवं 2 लाख जुर्माना
504 आईपीसी में 2 साल का साधारण कारावास एवं ₹50 हजार जुर्माना
506 आईपीसी में 2 साल का साधारण कारावास एवं ₹ 50 हजार जुर्माना