दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा, 3 जुलाई तक बढ़ी हिरासत
नई दिल्ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। अदालत ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने का आदेश सुनाया है। अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत भी 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। दोनों को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। दरअसल दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। कथित शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल को फिलहाल अभी आगे भी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।
शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED के वकील ने कहा कि विनोद चौहान ने अभिषेक बोइनपल्ली के जरिए 25 करोड़ रुपये के कविता के पीए से लिए थे। यह पैसे गोवा चुनाव की खातिर लिए गए थे। बता दें कि विनोद चौहान को मई के महीने में गिरफ्तार किया गया था।
केजरीवाल से कोई खतरा नहीं – बोले वकील
अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज मुकेश कुमार ने केजरीवाल की हिरासत बढ़ाने का फैसला सुनाया है। अदालत के इस आदेश से पहले कोर्ट में दोनों ही पक्षों की तरफ से जोरदार दलीलें दी गईं। केजरीवाल के वकील विक्रम चौदरी ने कहा कि यह पूरा केस सिर्फ गवाहों के बयान पर आधारित है। केजरीवाल की तरफ से उनके वकील ने कहा कि PMLA की तरह कई शिकयतें दर्ज हैं। इस केस में कई चार्जशीट दाखिल किए गए हैं लेकिन किसी भी केस में मुझे आरोपी नहीं बनाया गया है। वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से समाज को कोई खतरा नहीं है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं।