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छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

56 भवन स्वामी के विरूद्व कुर्की वारंट जारी-नगर निगम भिलाई की बड़ी कार्यवाही

भिलाईनगर- नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के 56 भवन स्वामियों द्वारा लंबे समय से संपत्तिकर की राशि जमा नहीं करने पर आयुक्त ने कुर्की वारंट जारी करने का निर्देश दिया है।इस कार्य हेतु कुर्की अधिकारी धीरज साहू की नियुक्ति की गई है।सभी देनदारों से संपर्क कर 30 जून तक राशि की वसूली करने के कार्रवाई करेंगे।

लंबे समय से निगम का टैक्स जमा नहीं करने वाले भवन स्वामीयों की जोनवार सूची के आधार पर जोन-01 नेहरू नगर क्षेत्र के व्यवसायिक एवं आवासीय भवन स्वामी जिसमें विजय जायसवाल भिलाई, मो. अब्बूशहीद, सुशली मूले, सी.गर्ग, तुलसी बाई, जी.एस.भल्ला, अनुप कुमार, अब्दुल रजाक, जीतेन्द्र सिंह, मुबारक निशा, कलावती पाण्डेय पाण्डेय, खलील अहमद/, के.ए.खाण्डेकर, लखन लाल भारद्वाज, मुकेश अग्रवाल, विजय चैहान, हरि चैहान चैहान, ज्योति अग्रवाल, छोटन चैधरी, कालीचरण, राकेश अग्रवाल, रमन्ती देवी, करूणा सिंह, कुन्दन शर्मा., डा.बेनी माघव वेद्य, अवधेश चौहान, गणेश चौहान, रणजीत सिंह, रामचन्द्र शर्मा, संजय चैहान, श्याम कुमारी पाण्डे, के. विजयन, कौशिल्या देवी, पुष्पलता, विजय साव, रामकिशोर ठाकुर, दिलीप कुमार, उम्मुतन निशा, वजीर अहमद, बानो बेगम, श्रीनिवास मणि त्रिपाठी, परमेश्वरी विधालय भिलाई, रूपल चौरसिया, ममता चौरसिया, निरंजन कौर, रामचन्द्र वर्मा, सिराज अली, बुधारू, खलील भिलाई, उर्मिला देवी सोनी, राजेन्द्र झा, अंजू कुशवाहा,सुरेश कामड़े,संगीता पांडे, रश्मि साधू, इशरा खान शामिल है।

इन भवन स्वामियो द्वारा लंबे समय से संपत्तिकर राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निगम द्वारा सभी भवन स्वामी को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 की नोटिस जारी कर 30 जून के भीतर निगम को देय लंबित राशि का भुगतान करने को कहा गया था। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद आयुक्त ने उन सभी 56 भवन स्वामियो के विरूद्व नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन शक्ति पत्र कुर्की वारंट जारी कर कुर्की अधिकारी, को आदेशित किये है कि उक्त भवन स्वामियो से 30 जून तक निगम को देय लंबित राशियों का वसूली कर निगम कोष में जमा कराये। निर्धारित राशि 30 जून तक जमा नहीे करने वाले प्रतिष्ठिानो एवं दुकानो पर ताला बंदी की जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित की स्वयं की होगी।

Dinesh Purwar

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