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बिहार-औरंगाबाद में दादा व पिता को उम्रकैद, लड़की की ऑनर किलिंग में कोर्ट ने सुनाई सजा

औरंगाबाद.

अपर लोक अभियोजक महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मदनपुर थाना कांड संख्या-216/22 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए काराधीन दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मदनपुर थाना के मंझार गांव के बघार से 7 मई 2022 को एक लड़की का शव बरामद हुआ था। इसकी सूचना गांव के चौकीदार ने फोन कर मदनपुर थानाध्यक्ष को दी।

उसने बताया कि मंझार बघार में एक लड़की का शव पड़ा है। घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि लड़की के गर्दन पर काला निशान हैं और दोनों बांहों पर खरोंच है। मौके पर मौजूद लोगों से जानकारी मिली कि मृतका औरंगाबाद मुफ्फसिल थाना के बहुआरा गांव निवासी राजा राम की पुत्री है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन बना कर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। मामले को लेकर पुलिस जब राजाराम के घर पहुंची तो लड़की के पिता राजा राम और दादा कैलाश राम फरार थे। वही इस मामले में लड़की की मां कांति देवी ने पुलिस को बताया कि उनकी लड़की का प्रेम प्रसंग रिश्तेदार से चल रहा था। बदनामी के डर से लड़की के पिता और दादा उसकी दूसरे जगह शादी कराने की बात कर रहे थे, लेकिन लड़की नहीं मानी। इसके बाद गुस्से में लड़की के पिता और दादा ने 06 मई 2022 को अंधेरी रात में लड़की को घर से बाहर ले गए और बिना लड़की के वापस आ गए। इस पर लड़की की मां ने पूछा कि लड़की कहा है, तो दोनों ने कहा कि परिवार के सम्मान के लिए लड़की का काम तमाम कर दिए है। तुम चुप रहना। इसके बाद बतौर सूचक तत्कालीन मदनपुर थानाध्यक्ष ने मामला दर्ज किया। प्राथमिकी में आरोप लगाया कि रिश्तेदार से प्रेम प्रसंग के कारण साजिश के तहत लड़की के पिता और दादा ने लड़की की हत्या कर दी। इसी मामले में कोर्ट ने औरंगाबाद मुफ्फसिल थाना के बहुआरा निवासी अभियुक्त पिता राजा राम और दादा कैलाश राम को भादंवि की धारा-302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर कोर्ट ने एक साल के साधारण  कारावास का प्रावधान किया है। साथ ही कोर्ट ने भादंवि की धारा 201/34 दोनों अभियुक्तों को चार साल कैद और दस-दस हजार के जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नही देने पर कोर्ट ने छः माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने मामले में पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ 4 अगस्त 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद कोर्ट ने 12 जनवरी 2023 को आरोप गठित किया था। इसी मामले में कोर्ट ने आज दोनों अभियुक्तों को यह सजा सुनाई।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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