RO.No. 13047/ 78
जिलेवार ख़बरें

छत्तीसगढ़-मुंगेली शराब फैक्टरी का प्रदूषण रोकने क्या कदम उठाए?, बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रबंधकों से मांगा जवाब

मुंगेली/बिलासपुर.

बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए प्रदूषण फैलाने वाली वाइन फैक्ट्री से 2 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा है कि फैक्ट्री संचालक पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपायों की जानकारी प्रस्तुत करें। अब इस जनहित याचिका मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद तय की गई है।

आज इस मामले में सुनवाई के दौरान पर्यावरण प्रदूषण मंडल ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस बाबत फैक्ट्री संचालक को अप्रैल में नोटिस जारी किया था, लेकिन अबतक कोई जवाब नहीं मिला है। बता दें कि मुंगेली जिले के मोहभट्टा स्थित शराब फैक्ट्री से प्रदूषण के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। बीते दिनों सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले में मुख्य सचिव से जवाब तलब किया था। मामले में आबकारी, पर्यावरण के मुख्य सचिव, मुंगेली कलेक्टर, एसपी, आबकारी उपायुक्त समेत 7 लोगों को पक्षकार बनाया गया है।

गौरतलब है कि बिलासपुर-रायपुर रोड पर मोहभट्टा में भाटिया वाइन्स का प्लांट है, जिससे निकलने वाली घटिया क्वॉलिटी की स्पिरिट को शिवनाथ नदी में बहा देने से बीते दिनों दिन लाखों मछलियां मर गई। मामले में खजरी में जमा जहरीले पानी का सैंपल भी लिया गया है। भाटिया वाइन्स से निकलने वाली जहरीली स्पिरिट के दुर्गंध और प्रदूषण से परेशान स्थानीय ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था,इसमें मोहभट्टा, खजरी, धूमा गांव के ग्रामीण शामिल थे। अधिकारियों ने ग्रामीणों के सामने भाटिया वाइन्स के प्रबंधकों को गंदा पानी बाहर छोड़ने से मना किया था। अफसरों की समझाइश के बाद लोगों ने मतदान किया था।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

RO.No. 13047/ 78

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button