RO.NO. 13207/103
राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

सुनवाई के दौरान पीड़ित बालक बयान से पलटा, बावजूद कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

इंदौर
 विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा की कोर्ट ने दूसरी कक्षा के बालक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते इस टिप्पणी के साथ 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई कि यदि दुष्कर्मी के साथ उदारता दिखाई गई तो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हालांकि प्रकरण सुनवाई के दौरान पीड़ित बालक अपने बयान से पलट गया था, बावजूद कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर उक्त सजा सुनाए पीड़ित को प्रतिकर राशि 40 हजार रुपये दिलवाने की अनुशंसा भी की।
 अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने की थी। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 23 दिसंबर 2022 को पीड़ित बालक स्वजन के साथ चंदन नगर पुलिस थाने पहुंचा और उसने बताया कि आरोपित मोहम्मद सोहेल निवासी इंदौर ने उसके साथ गलत हरकत की और धमकी देते कहा कि जान से मार देगा। हालांकि प्रकरण सुनवाई के दौर बालक अपने बयान से पलट गया था।  

 

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

RO.NO. 13207/103

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button