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चेक बाउंस मामले में अभिनेत्री पद्मजा राव को तीन महीने की कैद, 40.20 लाख का जुर्माना

मंगलुरु
मंगलुरु की एक अदालत ने अभिनेत्री पद्मजा राव को 40 लाख रुपये के चेक बाउंस के चार वर्ष पुराने एक मामले में तीन माह साधारण कैद और 40.20 रुपये लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की आठवीं अदालत (आठवीं जेएमएफसी अदालत) ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया।

याचिका में आरोप लगाया गया कि अभिनेत्री पद्मजा राव ने ‘वीरू टॉकीज’ के मालिक एवं मंगलुरु निवासी वीरेंद्र शेट्टी से 40 रुपये लाख का कर्ज लिया था और गारंटी के तौर पर शेट्टी को एक चेक दिया था। इसमें कहा गया कि रुपये नहीं लौटाने पर जब शेट्टी ने चेक को 17 जून 2020 को भुगतान के लिए बैंक में जमा कराया तो पता चला कि अभिनेत्री के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है जिसके चलते चेक बाउंस हो गया।

शेट्टी ने 30 जून 2020 को अभिनेत्री को 15 दिन के भीतर कर्ज चुकाने का नोटिस दिया लेकिन कोई जवाब नहीं आया जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। सुनवाई के दौरान पद्मजा ने दलील दी कि उन्होंने न तो कोई कर्ज लिया था और न ही शेट्टी को कोई चेक दिया था।

अदालत में अभिनेत्री के वकील ने दावा किया कि उनके घर से उनका चेक किसी ने चोरी कर लिया था, हालांकि वह अपने दावों को साबित करने के लिए अदालत में कोई सबूत पेश नहीं कर सकीं। आखिर में अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद अभिनेत्री को तीन माह की कैद की सजा सुनाने के साथ 40.20 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया।

 

 

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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