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American rapper Sean Diddy’s bail plea rejected

अमेरिकी रैपर सीन ‘डिडी’ कॉम्ब्स पर पहले से ही कई मुकदमे और उनके खिलाफ जांच चल रही है, और इसी बीच उन्बें यौन तस्करी और उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें सोमवार, 16 सितंबर की शाम मैनहटन के पार्क हयात होटल से गिरफ्तार किया गया। ग्रैंड जूरी अभियोग ने उन पर यौन तस्करी, यौन उत्पीड़न और रैकेट चलाने का आरोप लगाया। रैपर सीन 'डिडी' पर पहले भी यौन उत्पीड़न के कई मुकदमे दर्ज किए गए, पर उन्होंने सभी से इनकार कर दिया। वहीं, कोर्ट ने सीन 'डिडी' की जमानत याचिका खारिज कर दी। गिरफ्तार होने के बाद रैपर ने अपनी रिहाई के लिए 50 मिलियन डॉलर का बेल पैकेज ऑफर किया था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया।

सीन 'डिडी' पर आरोप है कि उन्होंने आपराधिक गतिविधियों के लिए अपने बिजनेस अंपायर का भी इस्तेमाल किया। लेकिन उनके वकील ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कॉम्ब्स निर्दोष हैं। 14 पन्नों के अभियोग के अनुसार, कॉम्ब्स ने अपने बिजनेस अंपायर को एक आपराधिक एंटरप्राइज में बदल दिया, जिसमें वह और उनके सहयोगी यौन तस्करी, जबरन श्रम और अन्य अपराधों में लगे हुए थे। अभियोग में कहा गया है कि कॉम्ब्स ने महिलाओं को अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए धमकाया और मजबूर किया।

कॉम्ब्स के वकील बोले- वो निर्दोष हैं, कोई मुजरिम नहीं
वहीं, कॉम्ब्स के वकील Marc Agnifilo उनके खिलाफ इस फैसले से निराश हैं। उन्होंने कहा कि यह कॉम्ब्स के खिलाफ अन्यायपूर्ण मुकदमा चलाया जा रहा है। एग्निफिलो ने कहा कि सीन 'डिडी' कॉम्ब्स एक म्यूजिक आइकन, परोपकारी और खुद के दम पर बने बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपने पिछले 30 साल एक अंपायर बनाने और बच्चों की देखभाल और उत्थान में लगाए हैं।

जमानत के लिए 50 मिलियन डॉलर का ऑफर, कोर्ट ने कर दिया खारिज
एग्निफिलो ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के मजिस्ट्रेट जज रॉबिन एफ. टार्नोफ्स्की को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने मुवक्किल कॉम्बस की रिहाई की मांग की। इसके एवज में उन्होंने रैपर की तरफ से 50 मिलियन डॉलर का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने जमानत राशि के तौर पर अपने मियामी स्थित घर और अपनी मां के घर को देने की पेशकश की है। लेकिन कोर्ट ने कॉम्ब्स की जमानत खारिज कर दी। कोर्ट के जज इस बात से सहमत नहीं थे कि कॉम्ब्स रिहाई की कोई भी शर्त या भविष्य में वह कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं। खासकर तब, जब वह कई बार गवाहों और पीड़ितों तक को धमकी दे चुके हैं।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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