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PF अकाउंट से पैसे निकालने को लेकर नियमों में बदलाव, जमा राशि से कुछ राशि निकाल सकते हैं

नई दिल्ली- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)अपने सदस्यों को कई सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें से एक है ज़रूरत के समय आंशिक निकासी की सुविधा। सदस्य अपने  ई.पी.एफ खाते में जमा राशि से कुछ राशि निकाल सकते हैं, और यदि ई.पी.एफ में कम से कम पांच वर्षों तक योगदान किया गया हो, तो यह निकासी टैक्स मुक्त होती है। हालांकि, अगर कोई 5 साल से पहले राशि निकालता है, तो 10%  स्रोत पर कर कटौती(TDS)देना होगा।

सदस्य अपनी या परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा जरूरतों के लिए ई.पी.एफ से अधिकतम एक लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं। यह सीमा पहले 50,000 रुपये थी, जिसे 10 अप्रैल के बाद बढ़ा दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इस नियम में हाल ही में बदलाव हुआ है, जिससे मेडिकल निकासी की सीमा को दोगुना किया गया है।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है:

-EPFO की वेबसाइट पर जाएं और UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।
-‘ऑनलाइन सर्विसेज़’ टैब में ‘क्लेम (फ़ॉर्म 31, 19 और 10C)’ विकल्प चुनें।
-अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंक डालकर वेरिफाई करें।
-अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर सहमति दें।
-‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करके, ‘PF Advance (Form 31)’ चुनें।
-सभी आवश्यक जानकारी भरें और वैरिफिकेशन पर टिक करें।
-ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
-आपकी कंपनी विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करेगी, और पैसे सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाएंगे।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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