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प्रदेश में दुर्गा पंडाल, गरबा डांडिया में चोरी से बिजली जलाई तो खैर नहीं, बिजली कंपनी ने जारी किये सख्त निर्देश

भोपाल

आने वाले दिनों बाद से त्योहारों का मौसम शुरू हो जायेगा,  नवरात्रि से लाकर दिवाली तक लगातार त्योहारों की धूम और मस्ती रहेगी, बाजार में दुर्गा पूजा के पंडाल सजेंगे, गरबा डांडिया के आयोजनों के लिए गार्डन में इंतजाम होंगे जहाँ बड़े पैमाने पर बिजली का उपयोग होगा इस पर अभी से बिजली कंपनी के अपनी निगाहें जमा दी हैं, बिजली कंपनी ने हिदायत दी है कि किसी ने भी बिजली चोरी की तो फिर सजा भुगतने के लिए तैयार रहे, कंपनी ने आयोजकों से अस्थाई कनेक्शन लेकर बिजली उपयोग की अपील की है।

मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नवरात्रि के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झॉंकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें। उन्होंने कहा है कि नवरात्रि, दुर्गा उत्सव, दशहरा, गरबा उत्सव तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बनाए जाने वाले पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने उचित प्रबंध किए हैं, इसका लाभ लें।

बिजली चोरी करने से हो सकते हैं ये बड़े नुकसान

ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा है कि अनाधिकृत बिजली के उपयोग से अधिक भार के कारण ट्रांसफार्मर के जलने तथा विद्युत दुर्घटना होने की आशंका होती है। साथ ही पारेषण एवं वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना बनी रहती है। बिजली कंपनी से अस्थाई बिजली कनेक्शन लिए बिना अनाधिकृत रूप से पंडालों में रोशनी और साज-सज्जा के लिए बिजली का उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के साथ ही अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।
अस्थाई कनेक्शन लेने हेतु क्या करें

बिजली कंपनी के पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। लाइसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लाइसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं। आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि ऑनलाइन जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें। रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झॉंकी के सामने लगाएं। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिए लागू घरेलू दर पर की जाएगी। झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अनाधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग नहीं करें।

 

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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