RO.NO. 13207/103
राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

कलेक्टर ने दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के संबंध में मानक संचालक प्रक्रिया की निर्धारित

अनूपपुर

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री हर्षल पंचोली ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हरित अधिकरण, सेंट्रल जोन, भोपाल के जारी निर्देश के परिपालन में जिले में दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में मानक संचालक प्रक्रिया निर्धारित की है। जिसके अनुसार दीपावली पर्व का समय रात्रि 8ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक सिर्फ ग्रीन पटाखे का ही उपयोग किया जाए। रात्रि 10ः00 बजे के बाद पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित है।

ग्रीन पटाखे के अंतर्गत फुलझड़ी, अनार एवं इस श्रेणी के अन्य पटाखे भी शामिल हैं। जारी निर्देश में कलेक्टर ने कहा है कि पटाखों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित है। पटाखे में बेरियम सॉल्ट इत्यादि विषैले रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित है। लड़ी (जुड़े हुए पटाखों) का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन भी प्रतिबंधित है। पटाखे की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 4 मीटर पर 125 डी.बी.(ए) से अधिक नहीं होना चाहिए। पटाखे की ऑनलाइन सेल (जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि से सेल) प्रतिबंधित है। पटाखों के जलने के उपरांत बचे हुए कागज के टुकड़े एवं अधजली बारूद के संपर्क में आने से पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहती है। अतः पटाखों के जलने के उपरांत कचरे को ऐसे स्थानों पर ना फेंका जाए, जहां पर प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं पेयजल स्त्रोत प्रदूषित होने की संभावना हो। अतः पटाखों के जलने के उपरांत बचे हुए कचरे को पृथक स्थान पर एकत्रित किया जाए तथा नगर पालिका/नगर परिषद के कर्मचारियों को सौंपा जाए।

कलेक्टर ने माननीय सर्वाेच्च न्यायालय एवं माननीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन भोपाल द्वारा पारित संदर्भित आदेशों एवं उपरोक्त अनुसार निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शासन के उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

RO.NO. 13207/103

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button