छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

संपत्ति कर की जांच एवं कर संग्रह में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई सभागार कक्ष में संपत्तिकर स्व विवरणी की जांच के संबंध में आयुक्त राजीव कुमार पांडेय की उपस्थिति में प्रशिक्षण का आयोजन हुआ ।आयुक्त पांडेय ने बताया कि संपत्तिकर निर्धारण के लिए शहर को 4 जोन आवासीय, व्यवसायिक, आवासीय व्यवसायिक, औद्योगिक में वर्गीकृत किया गया है।जिसकी संपत्ति कर की दर अलग-अलग है। भूमि स्वामी द्वारा स्वविवरणी भरकर जमा की गई है और बाद में निगम की जांच में क्षेत्रफल में 10% से अधिक का अंतर आने पर 5 गुना पेनाल्टी वसूलने का प्रावधान है। पेनाल्टी से बचने के लिए निर्मित मकान,दुकान,उद्योग की संपत्ति के  कर का सुधार नगर निगम भिलाई से भूमि स्वामी करा सकते है।डायवर्टेड खुली भूमि,अवैध निर्मित मकान,दुकान का भी संपत्ति कर पटाने का प्रावधान है।

संपत्ति कर में निशक्तजन हेतु 25% की छूट का प्रावधान है।साथ ही विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं हेतु 50% की छूट देने का भी प्रावधान है। बीएसपी द्वारा स्वविवरणी प्रस्तुत की गयी है ,जहां भी संशय की स्थिति होगी जांच की जाएगी। कर संग्रह वसूली में वृद्धि हेतु स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक कार्य में संलग्न कर्मचारियों को छोड़कर शेष लोगों की ड्यूटी संपत्ति कर वसूली हेतु लगाई जाएगी।

आयुक्त ने करदाताओं से अपील की है कि निगम द्वारा जांच के पूर्व संपत्तिकर संबंधी त्रुटि सुधार करा लेवे, जिससे पेनाल्टी से बच सके ।इस अवसर पर उप अभियंता सिद्धार्थ साहू एवं संपत्तिकर प्रभारी बी एल असाटी द्वारा संपत्तिकर निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई । प्रशिक्षण में मुख्य रूप से सभी जोन आयुक्त अजय राजपूत, सतीश यादव, अमरनाथ दुबे, कुलदीप गुप्ता, प्रोगामर दीप्ति साहू, राजस्व अधिकारी जेपी तिवारी, धीरज साहू, सहायक राजस्व अधिकारी एवं राजस्व टीम के लोग उपस्थित रहे ।

Dinesh Purwar

RO.NO.13286/93

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