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कोर्ट से फरार हुआ दुष्कर्म का आरोपी 48 घंटे घंटे बाद खुद ही वापस लौट आया

खंडवा
 कोर्ट से बाथरूम का बहाना कर फरार हुआ दुष्कर्म का आरोपी 48 घंटे घंटे बाद खुद ही वापस लौट आया। कोतवाली पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

कोर्ट से ले जाते समय मीडिया ने पूछा तो दुष्कर्मी ने बताया कि मैं यहां तारीख पर आया था। वकील को एक लाख रुपये भी दिए थे, फिर भी जेल हो गई। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि 20 साल की सजा होगी। मेरी पत्नी और बच्चे महाराष्ट्र में अकेले थे। मैं उन्हें लेने गया था, लेकर वापस लौट आया।

क्या हुआ था दो दिन पहले, खंडवा पुलिस में मच गया था हड़कंप

    नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी हरिराम निवासी पिपलौद को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई, तो वह बाथरूम जाने का बहाना कर पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। मामला बीते शुक्रवार दोपहर को जिला न्यायालय परिसर का था।

    आरोपी हरिराम निवासी पिपलौद जमानत पर था। शुक्रवार को मामले में अंतिम सुनवाई थी। फरारी के बाद पुलिस को जानकारी मिली थी कि उसका परिवार महाराष्ट्र में हैं। पुलिस उसे ढूंढने के लिए महाराष्ट्र पहुंची थी।

    हालांकि तब तक आरोपी, वहां नहीं पहुंचा था। पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन सोमवार को वह खुद ही वापस आ गया। इसके साथ ही लापरवाही के आरोपी पुलिसकर्मियों ने भी राहत की सांस ली।

    आरोपित को कोर्ट लाने ले जाने में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों पर अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में जांच जारी है।

सजा सुनते ही उड़े होश

आरोपी हरिराम को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद उसके होश उड़ गए। उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया। एक पुलिसकर्मी उसे लेकर गया और वापस लाया। इस बीच, उसे भागने का मौका नहीं मिला। इस बीच, एक अन्य मामले के आरोपी ने भी पुलिसकर्मी से कहा कि उसे भी बाथरूम जाना है।

पुलिसकर्मी हरिराम को वहीं छोड़ दूसरे आरोपी को बाथरूम ले गया। इस दौरान हरिराम कोर्ट रूम के पास से भाग गया। उसके भागने की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया।

पुलिस के वायरलेस सेट और पुलिस अधिकारियों के मोबाइल बज उठे। पिपलौद, कोतवाली, खालवा, पंधाना की पुलिस टीम उसे तलाशने लगी लेकिन वह नहीं मिला नहीं। 48 घंटे बाद अब वह खुद ही वापस लौट आया। अब पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश के मुताबिक जेल भेज दिया है।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

RO.NO.13286/93

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