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राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में देरी और पेंशन रुकने की स्थिति में एक अहम निर्णय लिया

भोपाल
राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में देरी और पेंशन रुकने की स्थिति में एक अहम निर्णय लिया है। अब पेंशनरों को पेंशन के साथ-साथ एरियर (बकाया राशि) भी दी जाएगी, अगर पेंशन किसी वजह से रुकी हो या उसमें देरी हुई हो। इस नए नियम के तहत जितने महीने की पेंशन रुकी होगी, उतने महीने का एरियर भी पेंशनर को दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन का भुगतान असफल रहा है, या पेंशन स्वीकृति में विलंब हुआ है, उन्हें एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा। सामाजिक न्याय विभाग ने यह निर्देश जारी किया है कि अब से इस तरह के भुगतान को ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, जिससे हितग्राही की पात्रता की पुष्टि की जा सके। पेंशनर की पेंशन रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
 
जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
इस नए प्रविधान के तहत अगर किसी अधिकारी की वजह से पेंशन रुकी है या विलंब हुआ है, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अगर पेंशन स्वीकृति में अनावश्यक देरी हुई, तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय पेंशन योजनाओं के सुचारू और समय पर भुगतान को सुनिश्चित करेगा।

अधिकारियों के स्तर पर एरियर की स्वीकृति
नगर निगम, नगरीय निकाय और पंचायत क्षेत्रों में पेंशन के एरियर की स्वीकृति संबंधित अधिकारियों द्वारा दी जाएगी। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जो एरियर स्वीकृति की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
कौन-कौन सी योजनाएं प्रभावित होंगी

इस नए प्रविधान का असर 12 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर पड़ेगा। जिनमें शामिल हैं…
    इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
    इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
    इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना
    कन्या अभिभावक पेंशन योजना
    मंदबुद्धि और बहुविकलांग को आर्थिक सहायता
    सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना
    सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना
    सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना
    दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि
    वृद्धावस्था में निवासरत अंत:वासियों की पेंशन
    मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना
    मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना

 

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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