RO.No. 13073/99
राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

कमिश्नर अभय वर्मा ने सहायक यंत्री राजेश गौतम को किया निलंबित

डिंडौरी
        कमिश्नर जबलपुर संभाग श्री अभय वर्मा ने सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उपखण्ड शहपुरा राजेश गौतम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में उल्लेखित है कि विकासखण्ड शहपुरा के ग्राम पिपरिया कला, बड़झर, अमठेरा, छीरपानी, चंदवाही एवं इन्दौरी में 04 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री जन कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सहायक यंत्री राजेश गौतम बिना सूचना के अनुपस्थित रहे, जिसके कारण उनके विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं जन शिकायतों का निराकरण नहीं हो सका। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड डिण्डौरी के द्वारा पत्र माध्यम से सहायक यंत्री राजेश गौतम को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। कार्यपालन यंत्री के द्वारा निर्देशित करने के बाद भी सहायक यंत्री गौतम स्वेच्छाचारिता पूर्वक उक्त कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। कार्यपालन यंत्री के द्वारा बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाने के लिये उन्हें सचेत भी किया गया है, किन्तु उनकी आदत में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है। अतः कलेक्टर डिंडौरी द्वारा सहायक यंत्री राजेश गौतम को निलंबित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
      सहायक यंत्री राजेश गौतम का उपरोक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः पदीय कर्तव्य के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता बरतने एवं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण कमिश्नर श्री अभय वर्मा ने सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उपखण्ड शहपुरा राजेश गौतम को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

RO.No. 13047/ 78

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button