राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

अमानक तारों का उपयोग करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही

भोपाल
 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के मुरैना में विद्युत लाइन से सीधे बिजली चोरी तथा अवैध और अनधिकृत विद्युत का उपयोग रोकने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के तहत कंपनी द्वारा भेजे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए जिला दण्‍डाधिकारी मुरैना ने अमानक तारों के उपयोग से होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अवैधानिक रूप से विद्युत के उपयोग में अमानक स्तर तथा सफेद तारों का बिजली लाइन के रूप में उपयोग को तत्‍काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। साथ ही जिला दंडाधिकारी ने मुरैना जिले की सीमा क्षेत्र में अमानक तारों को तत्काल प्रभाव से हटाने के भी निर्देश जारी करते हुए प्रतिबंधित अमानक सफेद तारों का उपयोग करने वालों के खिलाफ भारतीय न्‍याय संहिता की धारा 223 तथा अन्‍य अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश दिये है।

 मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अमानक सफेद तारों का उपयोग न करें तथा नियमानुसार वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। साथ ही अपने बकाया बिजली बिलों तथा वर्तमान देयकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। कंपनी द्वारा अनधिकृत और अवैध तरीके से विद्युत का उपयोग करने वालों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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