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बिहार में अब स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बनाया गया एक नया नियम

बिहार

बिहार में अब स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एक नया नियम बनाया गया है। इस नियम के तहत 12 अंको का परमानेंट एजुकेशन नंबर(PEN)स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना विद्यालय में नामांकन नहीं होगा।

बिना PEN के अपार ID भी नहीं बनेगी
बता दें कि दूसरी कक्षा या उससे ऊपर की कक्षाओं में दाखिला लेने के लिए PEN का होना बहुत जरूरी है। गौरतलब हो कि यह नियम सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों में लागू होगा। वहीं जिन बच्चों के पास PEN नहीं होगा, उनके लिए अपार ID भी नहीं बनेगी। इस पहल का उद्देश्य बिहार के स्कूली छात्रों की पहचान और शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में सटीक जानकारी सुनिश्चित करना है। पटना के डीईओ संजय कुमार ने बताया कि बच्चों के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर होना बहुत जरूरी है। यह नंबर स्कूल द्वारा ही जनरेट किया जाता है। इस लिहाज से स्कूलों का उत्तरदायित्व है कि वे छात्रों को यह नंबर उपलब्ध कराएं।

जानें क्या है PEN नंबर
बता दें कि PEN, आधार कार्ड की तरह ही होता है। इसमें 12 अंक होते हैं। इसे यू-डीआईएसई (U-DISE) पोर्टल पर अपलोड करने के बाद जारी किया जाता है। यह नंबर स्कूल द्वारा ही जारी किया जाता है। बता दें कि इससे स्कूली बच्चों की पहचान और शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर आसानी से जानकारी उपलब्ध होगी।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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