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अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी सहायता पर रोक लगाने का फैसला किया था, संघीय जज ने रोक लगाने का दिया निर्देश

वॉशिंगटन
अमेरिका के एक संघीय जज ने ट्रंप प्रशासन को विदेशी सहायता के लिए फंड जारी करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभालने के बाद अमेरिकी सहायता एवं दुनियाभर में विकास कार्यक्रमों में अमेरिकी वित्त पोषण पर रोक लगाने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया था। इससे दुनिया भर में अमेरिकी सहायता और विकास कार्यक्रम बंद हो गए। वॉशिंगटन के जिला जज आमिर अली ने गुरुवार को दो स्वास्थ्य संगठनों की ओर से दायर मुकदमे पर अमेरिकी वित्त पोषण पर रोक को अस्थायी रूप से हटाने का आदेश जारी किया।

जज ने क्या दिया आदेश?
दरअसल, इन स्वास्थ्य संगठनों को विदेश में कार्यक्रमों के लिए अमेरिका से धन प्राप्त होता था। आदेश में जज ने कहा कि प्रशासन ने दलील दी कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएड) के लिए धन मुहैया कराना बंदकर दिया है ताकि इसकी गहन समीक्षा की जा सके।

ट्रंप के फैसले से कई व्यवसायों पर पड़ा बुरा असर
उन्होंने कहा कि प्रशासन के अधिकारियों ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि संसद द्वारा विनियोजित सभी विदेशी सहायता को पूरी तरह से निलंबित क्यों कर दिया गया, जिसके कारण हजारों गैर-लाभकारी समूहों, व्यवसायों और अन्य के साथ अनुबंधों पर असर पड़ा।
बता दें कि ट्रंप ने 20 जनवरी को पदभार संभालने के बाद एलन मस्क को तकरीबन सभी अमेरिकी विदेशी सहायता की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। इसी के तहत यूएसएड के हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी है। ट्रंप ने मस्क के नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग गठित किया है, जिस पर सरकारी खर्चों में कटौती और सरकार की प्राथमिकताओं को फिर से तय करने का जिम्मा है।

 

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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