राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

नए साल पर हुड़दंग मचाने वालों की खैर नहीं! पुलिस ने पब-बार मालिकों को दी ये हिदायतें

भोपाल

मध्य प्रदेश में 31 और 1 जनवरी की रात को पब और बार मालिकों को उनके प्रतिष्ठान 12 बजे बंद करने और 12.15 बजे तक पार्किंग स्थल खाली करने का निर्देश है. इसके बाद पब में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. ये निर्देश डीसीपी (जोन-2) अभिषेक आनंद द्वारा पब, बार मालिकों, प्रबंधकों और उनके सुरक्षा अधिकारियों के लिए जारी किए गया है. पब मालिकों और उनके सुरक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि पार्टी के दौरान साउंड सिस्टम नियम के तहत बजे.

वहीं बैठक के दौरान पब मालिकों को नए साल के जश्न के आयोजन में नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया. पुलिस आधिकारियों को शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया गया. नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं पर पुलिस कार्रवाई होगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल हो सकता है.

रात 11.30 बजे के बाद पब में नो एंट्री 
डीसीपी ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की. पब मालिकों को निर्देश दिया गया कि पब, बार रात 12 बजे तक बंद हो जाने चाहिए. वहीं रात 11.30 बजे के बाद पब में नो एंट्री होगी. रात 12.15 बजे तक पार्किंग स्थल खाली हो जाने चाहिए, आवाज की सीमा का भी पालन करना होगा. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाए. पब मालिकों से 31 तारीख को अपने परिसर में होने वाले कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेने को भी कहा गया है.

नाबालिगों को नहीं मिलेगी पब में एंट्री
इसके साथ ही परिसरों में सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया कि कैमरे चालू हों. पब में किसी भी झगड़े या विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. वहीं किसी भी नाबालिग को पब में प्रवेश न दिया जाए और यदि पुलिस कार्रवाई के दौरान परिसर में कोई नाबालिग पाया जाता है, तो कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा जारी निर्देशों में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की नशीली दवाओं के साथ पब में एंट्री न करे और इसके लिए पब में एंट्री करते समय लोगों की जांच की जानी चाहिए.

नशे में गाड़ी न चलाने का निर्देश
पब और बार मालिकों को पार्किंग स्थलों में लाइट सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है. पब में पुलिस अधिकारियों और पुलिस स्टेशनों के नंबर भी दिखाए जाएं, ताकि जरूरतमंद तुरंत पुलिस सहायता ले सकें. अधिकारियों ने पब मालिकों और प्रबंधकों को किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अपने बाउंसरों को प्रशिक्षित करने का भी निर्देश दिया है. वाहन चालकों को नशे की हालत में वाहन न चलाने की हिदायत देने को भी कहा गया.

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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