RO.NO. 13129/116
राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

कोतवाली पुलिसने सूदखोरी एवं धोखाधड़ी के प्रकरणो में गिरफ्तार आरोपी मनीष मालू की सेशन कोर्ट से जमानत निरस्त

अनूपपुर-पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान (भा.पु.से.) के निर्देशन में हाल ही में कोतवाली पुलिस द्वारा सूदखोरी एवं धोखाधड़ी के प्रकरणो में मनीष मालू पिता प्रदीप कुमार मालू उम्र 32 साल निवासी चेतना नगर अनूपपुर को दिनांक 16.09.2024 को गिरफ्तार किया जाकर जेल भेजा गया है। सोमवार को उक्त धोखाधड़ी एवं सूदखोरी के मामलो में आरोपी मनीष कुमार मालू की जमानत याचिका को माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर नरेन्द्र पटेल के द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि सूदखोर मनीष मालू के द्वारा मुनीराम पाठक पिता बेनीराम पाठक उम्र 63 साल निवासी संजय नगर थाना चचाई को 20,00,000 रूपये लोन दिलाया जाकर 5,25,000 रूपये, बैजलाल रजक पिता बाबूलाल रजक उम्र 21 साल निवासी अमरकंटक तिराहा अनूपपुर को 300000 रूपये लोन दिलाया जाकर 180000 रूपये एवं सुरेश कहार पिता गणेश प्रसाद कहार उम्र 29 साल निवासी वार्ड न. 12 अनूपपुर को 4,00,000 रूपये लोन दिलाया जाकर 150,000 रूपये धोखाधड़ी कर गबन कर लेने के मामले में थाना कोतवाली अनूपपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 442/23 धारा 420,406 भा.द.वि. में दिनांक 16.09.2024 को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी को माननीय न्यायालय पेश करने पर जेल भेजा गया था।

साथ ही दिवेश शुक्ला पिता स्व. रामेश्वर प्रसाद शुक्ला उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड न. 09 विकलांग छात्रावास के पास अनूपपुर के द्वारा मनीष कुमार मालू के द्वारा ब्याज खोरी एवं धोखाधड़ी करते हुए बैंक खाता एवं नगदी के माध्यम से कुल 24,00,000 रूपये हड़प कर गबन किये जाने के संबंध में थाना कोतवाली अनूपपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 417/24 धारा 406,420 भा.द.वि.3.4 म.प्र. ऋणियो का संरक्षण अधिनियम में आरोपी मनीष मालू को गिरफ्तार किया गया है एवं पुलिस द्वारा आरोपी सूदखोर मनीष मालू के आई.डी.बी.आई. बैंक, एक्सिस बैंक एवं इण्डियन बैंक शाखा अनूपपुर के खातों पर पुलिस द्वारा तत्काल प्रभाव वसे से होल्ड लगवा दिया गया है एवं सूदखोर आरोपी मनीष मालू की अनूपपुर तहसील में स्थित 0.024 हेक्टयर जमीन की खरीद बिक्री पर पंजीयक कार्यालय अनूपपुर से रोक लगा दी गई है ।

 कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक अरविन्द जैन, उपनिरीक्षक अजय तेकाम एवं उपनिरीक्षक प्रवीण साहू की टीम के द्वारा उक्त प्रकरणो में बारीकी से विवेचना का जाकर आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य संकलन किये जा रहे है। माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका पर विचारण के दौरान जमानत निरस्त किये जाने हेतु शासन की ओर से पक्ष शासकीय अभियोजक पुष्पेन्द्र मिश्रा के द्वारा रखा गया ।।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

RO.NO. 13129/116

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button