भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को बनाया सरल, वोटर लिस्ट में 4 बार दर्ज करा सकेंगे नाम

सिवान
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। मतदाता सूची में एक वर्ष में अब चार बार वोटर नाम जोड़ने की सुविधा दी जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सोहैल अहमद ने बताया कि अब वर्ष में चार बार एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ा जा सकेगा। जो युवा इन तिथियों तक 18 की आयु पूरी कर लेंगे, वह वोटर हेल्पलाइन एप, वोटर सर्विस पोर्टल या अपने नजदीकी बीएलओ के माध्यम से ऑनलाइन फार्म 6 भर कर मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ सकते हैं।
ऑनलाइन कर सकते हैं अग्रिम आवेदन
उन्होंने बताया कि जिनका जन्म एक अक्टूबर 2007 या इससे पहले हुआ है, वे आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान देने के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा जो युवा 17 की उम्र पार कर चुके हैं। वे भी अग्रिम आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।
उनका नाम तभी जोड़ा जाएगा, जब 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। यह सुविधा उन्हें मतदान के लिए पहले से तैयार रहने में मदद करेगी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
दिव्यांग मतदाताओं के लिए कारगर है सक्षम एप
भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के सुविधा के लिए सक्षम एप की व्यवस्था की है। इसके माध्यम से दिव्यांगजन घर बैठे ही ऑनलाइन फार्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। जिसमें उन्हें किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं का नाम सुविधाजनक तरीके से जोड़े जाने हेतु यह व्यवस्था की है।
ऑनलाइन मिलेगा ई-इपिक
ऑनलाइन आवेदन करने वाले मतदाताओं के लिए स्मार्ट वोटर आईडी कार्ड उनके घर तक पहुंचने में 60 से 65 दिन लग सकते हैं। बता दें कि ई-इपिक कार्ड मात्र 15 से 20 दिनों में ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। आवेदन करते समय अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जिले में मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने को लेकर सभी बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।