छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

न्यायालय के आदेश पर नगर निगम भिलाई की बड़ी कार्यवाही,30 वर्ष पुराना अवैध कब्ज़ा हटाया गया

भिलाईनगर-नगर निगम भिलाई द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हुए सस्ता मार्केट क्षेत्र में अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही की गई।यह बेदखली अभियान 03 अप्रैल 2025 को सुबह 11 बजे से शुरू किया गया। इसके तहत 30 वर्ष से अधिक पुराने कब्जाधारियों पर कार्यवाही करते हुए दुकान को खाली कराया गया। शुरू में कब्जे धारी द्वारा विरोध किया गया लेकिन न्यायालय के आदेश एवं पुलिस बल को देखकर शांत हो गए।

कब्जाधारी के नाम पर पूर्व में साडा वर्तमान में नगर निगम भिलाई द्वारा दुकान का आवंटन किया गया था। कब्जाधारी अपनी आबंटित दुकान के साथ-साथ दूसरे के नाम से आबंटित स्थल पर कब्जा करके दुकान संचालित कर रहे थे। यह भी देखने में आया कि अवैध कब्जा की गयी दुकान में कबाड़ सामान भर कर रखे थे,और उसके सामने सड़क पर दुकान चला रहे थे। यह दुकान पूर्व में साडा से 1994 में क्षेत्रफल 2.5×3.5 की दुकान गुलाबचंद के नाम पर 3 नंबर, अकराज के नाम पर 5 नंबर, सुरेंद्र के नाम पर 4 नंबर आबंटित की गयी थी। दुर्ग मजिस्ट्रेट वास्तु मित्र दीवान, जोन 2 आयुक्त सतीश यादव, छावनी थाना प्रभारी चेतन सिंह चंद्राकर ने पुलिस दल के साथ उपस्थित होकर कार्यवाही करवायी। कार्यवाही पश्चात तुरंत मूल आबंटितों को जगह नाप कर कब्ज़ा दे दिया गया।

कार्रवाई के दौरान जोन के सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन, तोड़फोड़ प्रभारी हरिओम गुप्ता,सहायक स्वास्थ्य अधिकारी वीरेंद्र बंजारे,तोड़फोड़ दस्ता से मंगल जांगड़े,राजेंद्र सिंह,विष्णु सोनी,गौरकरण कुर्रे,खेमराज आदि उपस्थित थे।

Dinesh Purwar

RO.NO.13286/93

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