राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

केंद्रीय कर्मचारी को अब 42 दिन की अतिरिक्त छुट्टी देगी सरकार, करना होगा बस ये काम

नई दिल्ली-केंद्रीय कर्मचारी अब 42 दिन की अतिरिक्त छुट्टी ले सकते हैं। हालांकि इन छुट्टियों के लिए शर्त जोड़ी गई है। ये छुट्टियां उन्हीं कर्मचारियों को मिलेंगी जो अपना अंगदान करेंगे। इस दौरान कर्मचारियों की सैलरी में कुछ भी कटौती नहीं होगी। यानी उन्हें छुट्टियां भी मिलेंगी और उतने दिनों की सैलरी भी। 42 दिन की छुट्टियों से जुड़े इन नियमों के बारे में सरकार ने संसद में भी बताया है।

हाल ही में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में इन छुट्टियों के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्पेशल कैजुअल लीव का नियम बनाया है। यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को अंगदान करने पर अधिकतम 42 दिनों की स्पेशल कैजुअल लीव देने का फैसला किया है।

2023 में आया था आदेश

इन छुट्टियों के बारे में साल 2023 में आदेश आया था। यह आदेश पर्सनेल मिनिस्ट्री ने जारी किया था। इस आदेश के मुताबिक अंगदान करने वाले कर्मचारी को 42 दिनों तक की छुट्टी मिल सकती है। हालांकि यह छुट्टी इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि ऑपरेशन कैसा था।

किसी भी स्थिति में 42 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर चाहे ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा। वहीं इन छुट्टियों के लिए डॉक्टर की मंजूरी जरूरी है। यानी बिना डॉक्टर की मंजूरी के छुट्टी नहीं मिलेगी। ये छुट्टियां अस्पताल में भर्ती होने वाले दिन से शुरू होंगी।
बढ़ाया जा सकता है समय

सरकारी नियमानुसार छुट्टियों के समय में इजाफा किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में 42 दिन से ज्यादा की छुट्टियां नहीं मिलेंगी। अगर किसी सर्जरी के लिए डॉक्टर 7 दिन की छुट्टी की मंजूरी देता और उसे बाद में लगता है कि मरीज को और छुट्टियों की जरूरत है तो वह छुट्टियों के दिनों में इजाफा कर सकता है। हालांकि इसके लिए डॉक्टर को लिखित में देना होगा।

वहीं नियमानुसार छुट्टियों उस दिन से लागू होंगी जिस दिन अंगदान करने वाला शख्स अस्पताल में भर्ती होगा। लेकिन यहां भी कुछ राहत दी गई है। अगर डॉक्टर को लगता है कि अंगदान के लिए उस शख्स की सर्जरी से पहले उसे अस्पताल में कुछ दिन भर्ती करना जरूरी है तो ऐसे मामले में छुट्टियां सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले से उपलब्ध हो सकती हैं।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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