
रायपुर-आदेश कमांक एफ 1-18/2025/XII द्वारा प्रवीण चन्द्राकर खनि अधिकारी, जिला राजनांदगांव को उनके द्वारा जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरणों में प्रभावी नियंत्रण तथा समुचित कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसकी वजह से उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचारण) नियम 1965 के नियम 3(1) एवं 3(2) के उल्लंघन की श्रेणी में आने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा उनको 15 जून 2025 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर रहेगा तथा निलंबन अवधि के दौरान उनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।