राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

1 जुलाई से दिल्ली की 1 करोड़ गाड़ियां रह जाएंगी सूखी! फ्यूल नहीं मिलेगा बिना जांच

नई दिल्ली 
दिल्लीवालों, संभल जाइए! 1 जुलाई से आपकी गाड़ी अगर ज़्यादा पुरानी है तो पेट्रोल-डीज़ल मिलना बंद हो सकता है। राजधानी में अब 10 और 15 साल से पुरानी गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। पेट्रोल पंपों पर हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं जो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन कर बताएंगे कि वह कितनी पुरानी है। जैसे ही उम्र तय सीमा से ज़्यादा निकली, मौके पर ही एक्शन लिया जाएगा। अनुमान है कि करीब 1 करोड़ गाड़ियां इस नियम के दायरे में आ सकती हैं। आईए जानते है क्या है नया नियम?दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के तहत "एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स" के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए यह फैसला लिया है। इस नियम के अनुसार, 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीज़ल गाड़ियाँ और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियाँ अब किसी भी पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं भरवा सकेंगी।

कैसे होगा नियम का पालन?
इस आदेश को लागू करने के लिए हाई-टेक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरों को पेट्रोल पंपों पर लगाया जाएगा, जो हर आने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन करेगा और यह जानकारी देगा कि गाड़ी कितने साल पुरानी है। अगर आपकी गाड़ी तय सीमा से ज़्यादा पुरानी पाई गई, तो: पहली बार चेतावनी दी जाएगी और एफिडेविट दिखाकर गाड़ी ले जानी दी जा सकती है। दूसरी बार ऐसी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा।
 
पुलिस रहेगी मौके पर
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेगी ताकि नियम का पालन सख्ती से कराया जा सके। नियम तोड़ने की किसी भी कोशिश पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा।

क्यों उठाया गया यह कदम?
राजधानी दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। पुरानी गाड़ियाँ इसका एक बड़ा कारण मानी जाती हैं। ऐसे में सरकार अब तकनीक और कानून दोनों का इस्तेमाल कर प्रदूषण कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है, कैसे जानें?
आप VAHAN पोर्टल या अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की मदद से यह देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी सरकार की तय सीमा में आती है या नहीं। अगर नहीं आती, तो फ्यूल भरवाने से पहले तैयार हो जाइए—अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, उम्र भी गाड़ी की पहचान होगी।

 

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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