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इंदौर में लागू हुआ ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ नियम; 1 अगस्त से हेलमेट न होने पर नहीं मिलेगा ईंधन

इंदौर 

इंदौर में एक अगस्त से बगैर हेलमेट पहने वाहन चालक पंपो से पेट्रोल नहीं भरवा पाएंगे। इसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किए है। मेडिकल स्थिति में छूट रहेगी। यदि पेट्रोल पंपों पर कर्मचारियों ने हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों को पेट्रोल दिया तो फिर पंपों को लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। यह आदेश 1 अगस्त से लागू होगा। 

इंदौर में छह साल पहले भी तत्कालीन कलेक्टर पी. नरहरि ने इस तरह का आदेश जारी किया था। कुछ दिनों तक सख्ती चली, लेकिन बाद में पंपों से बगैर हेलमेट के पेट्रोल दिया जाने लगे।

सड़क दुर्घटना रोकने हो रहे प्रयास

यातायात सुधार के अलावा सड़क दुर्घटना रोकने के लिए इंदौर में लगातार प्रयास हो रहे हैं. इसे लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने निर्देश दिए हैं. इनमें सड़कों पर ब्लैक स्पॉट के अलावा ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन सहित यातायात में सुधार को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं. इसे लेकर सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे के साथ हुई बैठक के बाद अब इंदौर शहर के ट्रैफिक सुधार को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहे हैं.

हेलमेट को लेकर 1 अगस्त से सख्ती

इंदौर जिला प्रशासन ने दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए हेलमेट को अनिवार्य करने का फैसला किया है. इसका उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना है. आदेश के मुताबिक यह नियम 1 अगस्त से सख्ती से लागू किया जाएगा. उससे पहले 2 दिनों तक शहर भर में व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा ताकि लोग समय रहते इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें.

'पेट्रोल पंप संचालकों को दिए निर्देश'

कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक "सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के बाद शहर में हेलमेट के अनिवार्य उपयोग का आदेश जारी किया गया है. यह ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने में मददगार साबित होगा. जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देशित किया है कि वे बिना हेलमेट के किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल न दें अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए सभी पेट्रोल पंप संचालकों और खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है जो 1 अगस्त से इस आदेश का कड़ाई से पालन करेंगे."

सड़क हादसों में देश में नबंर वन है इंदौर

बता दें कि देश भर में रोड एक्सीडेंट के मामले में भी इंदौर नंबर वन है. 2024 में यहां कुल 6075 सड़क दुर्घटना हुई हैं. जबकि 2023 में इनकी संख्या 5714 थी. इंदौर के अलावा भोपाल, जबलपुर में भी बड़ी संख्या में रोड एक्सीडेंट होते हैं जहां 5390 और 4148 सड़क हादसे हुए हैं. इन हादसों में अधिकांश वाहन चालक टू व्हीलर पर सवार थे और उस दौरान ये हेलमेट नहीं पहने थे.

इंदौर में  सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अभय मनोहर सप्रे ने निर्देश दिए थे कि सरकारी कर्मचारी व विद्यार्थियों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया जाए। इस बैठक के दूसरे ही दिन कलेक्टर ने हेलमेट के बगैर पेट्रोल नही भराने के आदेश जारी कर दिए।

शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर कलेक्टर के आदेश पहुंच चुके है। इसके अलावा पंप संचालकों को बैठक कर कलेक्टर ने कहा है कि शहर में सड़क हादसों को रोकने के लिए हेलमेट पहनने की आदत वाहन चालकों में होना चाहिए।

 प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे इंदौर में होते है। इसे कम करना होगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मेडिकल संबंधी मामलों में यह प्रतिबंध मान्य नहीं होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत एक्शन लिया जाएगा।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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