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BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर न्यायिक हिरासत में, 27 सितंबर तक रिमांड

नई दिल्ली 
दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे की मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर को बड़ा झकटा लगा है। दिल्ली की अदालत ने उन्हें 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की बाइक रवविार को दिल्ली के धौला कुआं के पास एक बीएमडब्ल्यू कार की चपेट में आ गई थी। इस हादसे में नवजोत सिंह की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी संदीप गंभीर रूप से घायल है। हादसे के वक्त गाड़ी गगनप्रीत चला रही थीं। उन पर ये भी आरोप है कि वह नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को किसी पास के अस्पताल ना ले जाने के बजाय कई किलोमीटर दूर एक छोटे अस्पताल ले गई जहां डॉक्टरों ने नवजोत को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 (तेज गति से गाड़ी चलाना), 125बी (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 105 (गैर इरादतन हत्या) और 238 (सबूतों को मिटाना) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस ने बताया कि उसने गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने से जुड़ी धाराएं इसलिए जोड़ीं क्योंकि आरोपी और उसके पति ने नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर को दुघर्टनास्थल धौला कुआं से 19 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर एक अस्पताल ले जाने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पुलिस को सूचित करने के लिए एक भी पीसीआर कॉल नहीं की।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा आरोपियों ने खुद ही दंपति को दुर्घटनास्थल से 19 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर न्यूलाइफ अस्पताल ले जाने का फैसला किया और आस-पास बड़े अस्पताल होने के बावजूद उन्हें तुरंत वहां नहीं ले गए।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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