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बेंगलुरु में कारपूलिंग पर बैन, 10 हजार तक जुर्माना

बेंगलुरु

आवैध तरीके से की जा रही कारपूलिंग पर प्रशासन ने रोक लगा दिया है। इसके साथ ही ऐसा करने वालों पर 10 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।एक तरफ पर्यावरण के लिहाज से कारपूलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ बेंगलुरु में इसे बैन कर दिया गया है। बेंगलुरु में परिवहन विभाग ने कार पूलिंग करने वालों पर 10 हजार तक का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।

दरअसल कैब असोसिएशन की शिकायतों के बाद विभाग ने यह आदेश जारी किया है। कैब कंपनियों का कहना था कि वाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ियां भी कैब की तरह बिजनेस कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई लोग ऐप के जरिए भी कारपूलिंग कर रहे हैं। ऐसा करने वालों का रजिस्ट्रेशन 6 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा उनपर 5 से लेकर 10 हजार तक का जुर्माना हो सकता है। एक अधिकारी ने कहा, प्राइवेट कार को कॉमर्शियल परपज के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में कई ऐप भी बने हुए हैं जिनसे कारपूलिंग हो रही है। हमारे पास टैक्सी ड्राइवर लगातार शिकायत कर रहे थे। आईटीओ के ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
बता दें कि बेंगलुरु में इन दिनों भारी ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। वहीं आने-जाने के पैसे बचाने के लिए बहुत सारे लोग कारपूलिंग करते हैं। बेंगलुरु में युवाओं में कारपूलिंग काफी लोकप्रिय हो गया है। कर्नाटक परिवहन विभाग के अडिशनल कमिश्नर ने कहा, अगर बैंगलुरु में कोई भी ऐप का इस्तेमाल करके कारपूलिंग करता है तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कारपूलिंग ऐप्स परिवहन विभाग के मानकों का उल्लंघन करते हैं। इससे निजी कारों का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कैब सर्विस देनी है तो वाहनों का कमर्शल रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और परमिट लेनी होगी। बिना टैक्स दिए इस तरह से वाहन का व्यावसायिक इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। 

Dinesh Purwar

Editor, Pramodan News

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