राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

रांची हिंसा की केंद्रीय एजेंसी करे जांच, हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट

रांची.
झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और राज्य सरकार को पिछले साल जून में रांची में हुई हिंसा पर 21 नवंबर तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। पैगम्बर मोहम्मद के बारे में दो निलंबित भाजपा प्रवक्ताओं की ओर से की गई टिप्पणियों के बाद पिछले साल 10 जून को रांची में हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी और सुरक्षा कर्मियों सहित कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

मामले की जांच राज्य पुलिस कर रही है। इस मामले की एनआईए जांच की मांग करते हुए पंकज कुमार यादव नामक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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