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पोर्टल न्यूजक्लिक के खिलाफ एफआईआर में कई गंभीर आरोप- ‘देश की संप्रभुता को चोट पहुंचाने के लिए चीन से लिया गया पैसा’

नई दिल्ली-ऑनलाइन पोर्टल न्यूजक्लिक के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए और आईपीसी की धाराओं में, जो एफआईआर दर्ज की है उसके तथ्य अब सामने आए हैं। चीन से फंडिंग मिलने के आरोपों से घिरे न्यूजक्लिक के प्रमोटरों और उससे जुड़े पत्रकारों पर पुलिस ने गंभीर आरोप में मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस ने अपनी एफआईआर में कहा कि इन लोगों ने वैश्विक और घरेलू स्तर पर देश की संप्रभुता को चोट पहुंचाने के लिए पैसा लिया और प्रोपेगेंडा के तहत कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र बताया है।

पैसा लेकर भारत की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने की कोशिश की

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पुलिस ने आरोप लगाया है कि ये लोग वैश्विक और घरेलू स्तर पर एक कहानी फैला रहे थे, जिसमें कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश विवादित क्षेत्र बताते रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारत की उत्तरी सीमाओं के साथ छेड़छाड़ कर कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को नक्शे में भारत के हिस्सों के रूप में नहीं दिखाने की गलत कोशिश की है जो भारत की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के इरादे से किया गया है।

पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है, भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने, भारत के खिलाफ लोगों में असंतोष पैदा करने और एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से एक साजिश के तहत विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में अवैध रूप से करोड़ों की विदेशी धनराशि का निवेश किया गया है।
गैर कानूनी रूप से प्राप्त धन का किया गबन

एफआईआर के मुताबिक, न्यूजक्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और उनके साथी जोसेफ राज, अनूप चक्रवर्ती (अमित चक्रवर्ती के भाई) , बप्पादित्या सिन्हा (वर्चुनेट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर) द्वारा गैर कानूनी रूप से धन का गबन किया गया है। यह भी पता चला है कि इस धन को तीस्ता सीतलवाड़ के साथी गौतम नवलखा, जावेद आनंद, तमारा, जिब्रान, उर्मिलेश, अरात्रिका हलदर, परंजय गुहा ठाकुरता, त्रिना शंकर और अभिसार शर्मा के बीच बांटा गया था।

वैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से कई सवालों के जवाब मांगे है, और कहा- नहीं सुनी गई आरोपी के वकील की बात।दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की रिमांड याचिका को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर कई जवाब मांगे हैं। मामले को लेकर अगली सुनवाई नौ अक्टूबर को होगी।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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