डीलरों को झटका, ट्रेड प्रमाण पत्र के लिए 50 हजार रुपए तक होंगे खर्च
भोपाल
मध्य प्रदेश में वाहन बेचने वाले डीलरों को अब ट्रेड प्रमाण पत्र लेने ज्यादा राशि खर्च करनी होगी, परिवहन विभाग ने 10 अलग-अलग श्रेणियां तय करते हुए विभिन्न प्रकार के वाहन बेचने ट्रेड प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 500 रुपए से 50000 रुपए तक की फीस तय कर दी है।
परिवहन विभाग के अधिकृत सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में डीलरों को जारी किए जाने वाले ट्रेड प्रमाण पत्रों की फीस में इजाफा किया गया है। अभी तक ट्रेड प्रमाण पत्र के लिए मोटरसाइकिल पर नगर पालिका क्षेत्र में 6000 रुपए और नगर निगम क्षेत्र में 12000 रुपए खर्च करने होते थे इसके अलावा अन्य श्रेणियां के वाहनों पर नगर पालिका क्षेत्र में 10000 रुपए और नगर निगम क्षेत्र में 12000 रुपए का शुल्क देना होता था अब परिवहन विभाग ने विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए 10 श्रेणियां निर्धारित करते हुए शुल्क भी बढ़ा दिया है।
मोटरसाइकिल बेचने के लिए व्यापार प्रमाण पत्र प्राधिकार के अंतर्गत निर्माता और व्यापारियों के कब्जे वाले वाहनों के हिसाब से मोटर यान कर तय किया गया है। डीलरों को मोटरसाइकिल बेचने के लिए अब 20000 रुपए प्रतिवर्ष देने पर ट्रेड प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। हल्के मोटर यान के लिए यह शुल्क 30000 रुपए प्रति वर्ष होगा।
मध्यम यात्री मोटरयान पर 40000 रुपए प्रति वर्ष तक शुल्क देना होगा मध्यम माल मोटरयान बेचने के लिए भी 40000 रुपए सालाना का शुल्क अदा करना होगा भारी मोटर यान बेचने के लिए 50000 रुपए सालाना शुल्क देने पर ट्रेड प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। भारी यात्रियान बेचने के लिए भी 50000 रुपए प्रति वर्ष शुल्क देना होगा।ई-रिक्शा और ई कार्ट को बेचने के लिए सालाना 5000 रुपए शुल्क देना होगा। मॉडिफाइड कराए गए वाहनों के लिए500 रुपए प्रति वर्ष शुल्क देना होगा।अन्य श्रेणी के वाहनों के लिए वाहन डीलर को अब 30000 रुपए प्रति वर्ष की दर से शुल्क देना होगा।