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रहने लायक नहीं है चिंटेल्स पैराडिसो का टावर-H, 15 दिन में खाली करने का आदेश

गुरुग्राम
 चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी (Chintels Paradiso Society) का टावर-एच भी असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने टावर एच खाली करने का आदेश जारी किया।

जिलाधीश ने जारी किया खाली करने का आदेश

आइआइटी दिल्ली द्वारा जारी स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में टावर जी को इंसानों के रहने के लिए असुरक्षित बताया गया है।

इसके आधार पर जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए टावर एच में रहने वाले लोगों को अगले 15 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश जारी किया है।

इस कार्य के लिए डीटीपी(ई) को नोडल अधिकारी एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आइपीसी की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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