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सिंगर से रेप मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा

भदोही-वाराणसी की सिंगर से रेप के मामले में भदोही की एमपी-एमएलए कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद बाहुबली नेता विजय मिश्रा के खिलाफ सजा का ऐलान हो गया है। मिश्रा को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 1.10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने एक दिन पहले शुक्रवार को विजय मिश्रा को मामले में दोषी करार दिया था। सजा के लिए शनिवार का दिन तय किया गया था। शनिवार सुबह 11 बजे मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई, जिसके लिए सुबह 10 बजे विजय मिश्रा को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट ले जाया गया था। कोर्ट के बाहर भी काफी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। बता दें कि इसी मामले में मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा को भी आरोपी बनाया गया था लेकिन कोर्ट ने दोनों को ही दोषमुक्त करार दे दिया है।

साल 2020 में वाराणसी की रहने वाली एक सिंगर ने मिश्रा के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। आरोप है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा ने अपनी बेटी सीमा मिश्रा के चुनाव प्रचार के लिए गायिका को बुलाया था। इसके बाद विजय मिश्रा ने उन्हें अपने आवास पर बुलाया और उनके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, गायिका ने यह भी आरोप लगाया था कि इसके बाद विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा उसे वाराणसी छोड़ने जा रहे थे। इस दौरान उन दोनों ने भी उसके साथ रेप किया।

मामले की सुनवाई करते हुए भदोही की स्पेशल एमपी-एमएमलए कोर्ट ने विजय मिश्रा को दोषी करार दिया जबकि उसके बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा को दोषमुक्त कर दिया। तीन साल से केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। बता दें कि रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में विजय मिश्रा जेल में हैं।वे 2017 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में निषाद पार्टी के सदस्य के रूप में ज्ञानपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे है।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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