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दिल्ली में ऑड-ईवन पर संशय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अध्ययन के बाद लेंगे फैसला: गोपाल राय

नई दिल्ली
दिल्ली में ऑड-ईवन लागू करने पर अभी संशय है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आब्जर्वेशन का अध्ययन करने के बाद ही ऑड-ईवन लागू करने पर फैसला लिया जाएगा। हमने ऑड-ईवन लागू करने के मसले पर परिवहन आयुक्त, यातायात पुलिस और पर्यावरण अधिकारियों के साथ बैठक की। हमें आपको ऑड-ईवन वाहन योजना के लिए नियमों के बारे में जानकारी देनी थी लेकिन इसी बीच हमने मीडिया में ऑड-ईवन वाहन योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां देखीं। अब हमने तय किया है कि हम पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करेंगे।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अब दिल्ली में प्रदूषण और उसकी रोकथाम के लिए ऑड-ईवन योजना के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के जो भी सुझाव और आदेश होंगे, हम उन्हें शामिल करेंगे। उसी के अनुरूप हम नीति बनाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही ऑड-ईवन पर सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे। प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पराली जलाने, पटाखे और वायु प्रदूषण को लेकर अपनी टिप्पणी दे दी है। हमारी सरकार सुप्रीम के आदेश को लागू करेगी। प्रदूषण की समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है। मेरा सभी सरकारों से अनुरोध है कि यदि हम प्रदूषण कम करने के लिए सभी कदम लागू करेंगे तो जरूर सफल होंगे…

गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ऑड-ईवन कार योजना पर नियमों को अंतिम रूप देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण के मसले पर जारी निर्देशों को उसमें शामिल करेगी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को पराली जलाने पर 'तत्काल रोक' सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली साल-दर-साल इस स्थिति से नहीं जूझ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में ऑड-ईवन योजना लागू करने पर सवाल उठाते हुए यह भी पूछा कि क्या यह पहले कभी सफल रही है। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने दिल्ली में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान कहा कि ऑड-ईवन को दिल्ली में लागू किया गया है, लेकिन क्या यह कभी सफल हुआ है? यह सब दिखावा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नगर निगम का ठोस कचरा खुले में नहीं जलाया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान पराली जलाने, वाहन प्रदूषण और खुले में कचरा जलाने जैसे मुद्दों पर गौर किया। सनद रहे एक दिन पहले ही केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन कार योजना लागू करने की बात कही थी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को घोषणा की कि दिल्ली 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन कार योजना लागू की जाएगी।

 

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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