शिक्षा

अब यूजीसी ने बदले नियम, ऑनलाइन कोर्स के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं

नई दिल्ली

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कहा है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम (ओडीएल) या ऑनलाइन कोर्स के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की पूर्व में अनुमति की जरूरत नहीं है। आयोग की ओर से गुरुवार को जारी आदेश के मुताबिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ओडीएल या ऑनलाइन मोड में प्रबंधन, कंप्यूटर और यात्रा व पर्यटन के विषयों के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए एआईसीटीई से पूर्व अनुमोदन या एनओसी की आवश्यकता नहीं है। नए नियम केंद्र, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे। आयोग के मुताबिक नए नियम सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद जारी किए गए हैं।

तकनीकी कार्यक्रम पर लागू नहीं होंगे नए नियम
यूजीसी ने साफ किया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों को तकनीकी कार्यक्रम को चलाने के लिए एआइसीटीई से एनओसी प्राप्त करनी होगी। वहीं डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम लागू नहीं होंगे। उन्हें ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए एनओसी की जरूरत पड़ेगी।

हालाँकि, डीम्ड विश्वविद्यालयों को ओडीएल और/या ऑनलाइन मोड में ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश के लिए एआईसीटीई की मंजूरी या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता होगी। आयोग ने कहा कि केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालय केवल एआईसीटीई से अनुमोदन, सिफारिश या अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद यूजीसी (ओडीएल कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के प्रावधान 2 में उल्लिखित पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं।

यह फैसला यूजीसी ने अपनी 578वीं बैठक में लिया। आयोग ने ओडीएल/ओएल मोड में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा में व्यावसायिक कार्यक्रम पेश करने वाले राज्य और निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी या सिफारिश देने के संबंध में एआईसीटीई से प्राप्त पत्र पर चर्चा की।

यह भी पढ़ेंपूर्वोत्तर के युवा एनआईटी

यूजीसी ने कहा, "आयोग ने एआईसीटीई से प्राप्त संचार पर विचार किया, जिसमें कहा गया था कि भारतीदासन विश्वविद्यालय बनाम एआईसीटीई और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के लिए तकनीकी कार्यक्रम चलाने के लिए एआईसीटीई की मंजूरी लेना अनिवार्य नहीं है।"

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, आयोग ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालयों के लिए चाहे राज्य हो या केंद्रीय या निजी, ओडीएल और/ में कार्यक्रम पेश करने के लिए यूजीसी (ओडीएल कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के अनुसार पूर्व अनुमोदन, सिफारिश, एआईसीटीई की एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। या ऑनलाइन मोड, यूजीसी ने जोड़ा।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button