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कनाडा ने इस भारतीय को दिया देश छोड़ने का आदेश, 16 लोगों की मौत का बताया जिम्मेदार

कनाडा
निज्जर हत्याकांड को लेकर चल रहे विवाद के बीच कनाडा ने एक भारतीय मूल के व्यक्ति को देश छोड़ने का आदेश दिया है। कनाडा स्थित रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर जसकीरत सिंह सिद्धू से कनाडा छोड़ने को कहा गया है। सिद्धू पर एक भीषण बस दुर्घटना का इल्जाम है। वह काफी समय से कोर्ट में अपना केस लड़ रहे थे लेकिन अब जज ने उन्हें भारत वापस जाने का आदेश दिया है। एक न्यायाधीश ने ट्रक चालक सिद्धू के आवेदन को खारिज कर दिया और उन्हें गुरुवार को खतरनाक ड्राइविंग के आरोपों में दोषी ठहराया। इसी के साथ सिद्धू कनाडा में रहने की अपनी दावेदारी हार गए। इस दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हुए थे। सिद्धू को आठ साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

दुर्घटना से एक महीने पहले ही उन्होंने ये नौकरी शुरू की थी। दुर्घटना 6 अप्रैल, 2018 को आर्मली, सस्केचेवान के पास सस्केचेवान राजमार्ग 35 और सस्केचेवान राजमार्ग 335 के चौराहे पर हुई थी। सीबीसी न्यूज के अनुसार, सिद्धू की हाल ही में शादी हुई थी और वह कनाडा का स्थायी निवासी था। सिद्धू टिस्डेल (सस्केचेवान) के पास एक ग्रामीण चौराहे पर लगे स्टॉप साइन को क्रॉस करके जूनियर हॉकी टीम को प्लेऑफ गेम में ले जाने वाली बस के रास्ते में चले गए, जिससे भीषण दुर्घटना हो गई। इस साल की शुरुआत में, सिद्धू को पैरोल दी गई थी और कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी ने उनके निर्वासन की सिफारिश की थी।

सिद्धू के वकील माइकल ग्रीन ने सितंबर में संघीय अदालत के समक्ष तर्क दिया कि सीमा सेवा अधिकारियों ने सिद्धू के पहले के साफ आपराधिक रिकॉर्ड और पश्चाताप पर विचार नहीं किया। ग्रीन ने आगे आग्रह किया कि एजेंसी को मामले की दूसरी समीक्षा करने और निर्णय को रद्द करने का आदेश दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश पॉल क्रैम्पटन ने अपने फैसले में लिखा, "इस अदालत में सिद्धू के आवेदनों के पीछे के तथ्य इसमें शामिल सभी लोगों के लिए हैरान करने वाले थे। कई लोगों की जान चली गई, कई लोग टूट गए, और कई उम्मीदें और सपने चकनाचूर हो गए।"

उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, इस अदालत का कोई भी निर्णय उन वास्तविक दुखद परिणामों में से अधिकांश को नहीं बदल सकता है।" सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, क्रैम्पटन ने कहा कि सीमा अधिकारी अपने मूल्यांकन में निष्पक्ष थे और उन्होंने सिद्धू के रिकॉर्ड और "असाधारण डिग्री के वास्तविक, दिल दहला देने वाले पश्चाताप" दोनों को देखा है। क्रैम्पटन ने लिखा, "अधिकारी का निर्णय उचित, पारदर्शी और समझदार था।" रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कनाडा में अपनी पत्नी के साथ जीवन स्थापित करने में वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अब सिद्धू को भारत निर्वासन का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि सिद्धू अभी भी मानवीय और दयालु आधार पर रहने की अनुमति मांग सकते हैं। सिद्धू के निर्वासन पर लगभग पांच साल पहले हुए घातक हमले में मारे गए लोगों के परिवारों की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। टोबी बौलेट', जिनका 21 वर्षीय बेटा लोगन दुर्घटना में मारा गया था, उन्होंने कहा कि उनके लिए, आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि सिद्धू को जेल में रहना होगा, लेकिन साथ ही, वह यह भी नहीं चाहते कि वह कनाडा में रहें।

 

Dinesh Purwar

Editor, Pramodan News

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