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ड्राइवरों के खिलाफ नया कानून के विरोध में हड़ताल, गंगवाल चौराहे पर चक्काजाम, पेट्रोल पंप पर लगी वाहनों की कतार

भोपाल /इंदौर

लोकसभा में हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हो गया है. यानी अब कोई रोड पर एक्सीडेंट करके भागा को उसके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है. नए कानून में एक्सीडेंट के बाद भागने वाले ड्राइवर पर 10 साल की सजा के साथ-साथ 7 लाख तक अर्थदंड की सजा का प्रावधान किया गया है. हालांकि, एक्सीडेंट होने पर अगर आरोपी ड्राइवर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी.

नए कानून को लेकर जगह-जगह विरोध शुरू हो गया है. बैतूल में केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन मामलों को लेकर लाए गए नए कानून का ट्रक चालकों ने विरोध शुरू कर दिया है. आज बैतूल में ट्रक चालकों की यूनियन ने नए कानून के विरोध में ट्रकों को खड़ा कर शहर में रैली निकाल प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

'ड्राइवर जानबूझकर नहीं करते एक्सीडेंट'
दरअसल, सरकार द्वारा किए गए संशोधन के तहत सड़क हादसे के बाद मौके से भागने वाले चालक को 10 साल की सजा और 8 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है. ड्राइवरों की मांग है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले. ऐसा नहीं होने पर ड्राइवर स्टेयरिंग छोड़ हड़ताल करने मजबूर होंगे. ड्राइवरों के अनुसार एक्सीडेंट की घटना ड्रायवर कभी भी जानबूझकर नहीं करते हैं.

कई बार जान तक ले लेती है भीड़
ड्राइवरों ने बताया कि घटना के बाद मौके से नहीं भागे तो जमा हुई भीड़ ड्राइवरों को मारपीट करने सहित कई बार जान तक ले लेती है. वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा जो जुर्माना और सजा का प्रावधान किया है वह गरीब ड्राइवर कहां से भरेंगे और दस सालों की सजा होने पर परिवार का भरण पोषण कैसे होगा. ड्राइवर यूनियनों ने सामूहिक रूप से नए कानून में संशोधन करने की मांग की है.

Dinesh Purwar

Editor, Pramodan News

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