राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई करेगा

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले के खिलाफ शिवसेना-यूबीटी नेता सुनील प्रभु की याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही "असली" शिवसेना है।

चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले को इस शुक्रवार के बजाय अगले सप्ताह सोमवार को सूचीबद्ध करने के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के अनुरोध को मान लिया।

इस मामले को सुनवाई के लिए पहले 19 फरवरी को तत्काल सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने 15 जनवरी को शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर नार्वेकर के फैसले पर सवाल उठाया था, जिसमें कहा गया था कि सीएम शिंदे के नेतृत्व वाला समूह ही असली "शिवसेना" है। इसके पास विधायिका में बहुमत है।

 

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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