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रायगढ़ : अवैध धान खपाने के मामले में दो ट्रक ड्राइवर समेत पांच आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज

रायगढ़.

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सिसरिंगा धान उपार्जन केन्द्र में 21 जनवरी की शाम दो ट्रकों में लोड 1900 बोरी अवैध धान खपाने की शिकायत के बाद धरमजयगढ़ पुलिस ने दो ट्रक ड्राइवर समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वो सिसरंगा धान उपार्जन केंद्र में 21 जनवरी को दो ट्रैकों में अवैध धान लाकर खरीदी केंद्र में अवैध तरीके से खपाये जाने की सूचना ग्रामीणों द्वारा तहसीलदार धरमजयगढ़, खाद्य विभाग व धरमजयगढ़ पुलिस को दी गई।

शिकायत पर तहसीलदार धरमजयगढ़, खाद्य निरीक्षक तथा टीआई धरमजयगढ़ अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से पूछताछ कर जांच किया गया जिसमें धान खरीदी केंद्र प्रभारी, प्रबंधक द्वारा राइस मिल के संचालक से साठ-गांठ कर अवैध धान को उपार्जन केंद्र में खपाने लाना पाया गया। मंगलवार को खाद्य निरीक्षक अजीत कुजूर, द्वारा थाना धरमजयगढ़ में मामले में संलिप्त व्यक्तियों पर कार्यवाही करने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर थाना प्रभारी धरमजयगढ़ द्वारा धान खरीदी केंद्र प्रभारी ऑपरेटर, प्रबंधक, राइस मिलर के संचालक व दोनों ट्रक चालकों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर धान खरीदी  केंद्र के प्रबंधक- सहदेव कुमार राय और धान केन्द्र प्रभारी ऑपरेटर- पुरूषोत्तम दास महंत को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक 21 जनवरी को धान उपार्जन केन्द्र सिसरिंगा में दो वाहन (ट्रक) कमांक यूपी 21 सीएन 7070 एवं यूपी  21 डीटी 3930 में कमशः 950-950 बोरे धान आया था। धान के बोरों में TSS काडरो अंकित था, जो सिसरिंगा धान उपार्जन केन्द्र से संबंधित नहीं थे। जांच टीम द्वारा ट्रक में लोड धान के दस्तावेजों को चेक पर पता चला कि 21 जनवरी की शाम धान, उपार्जन केन्द्र काडरो TSS लुडेग से दोनों ट्रक मां कमला श्री राइस मिल पत्थलगांव में धान परिदान के लिए निकली है। ट्रक चालकों द्वारा पूर्व सुजिनयोजित तरीके से धान मां कमला श्री राइस मिल पत्थलगांव में अनलोड (खाली) न कर अवैध लाभार्जन के लिए धान उपार्जन केन्द्र सिसरिंगा में लाया गया था। जांच में धान खरीदी केंद्र प्रभारी, प्रबंधक, संचालक मां कमला श्री राइस मिल पत्थलगांव जिला जशपुर और वाहन चालक ऋतिक एवं वाहन चालक सर्पराज की संलिप्तता पायी गई। आरोपियों के विरूद्ध आज थाना धरमजयगढ़ में धारा 409, 34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक अमित कुमार तिवारी द्वारा अपराध विवेचना दरम्यान गवाहों से पूछताछ कर घटनास्थल की जांच कर दोनों ट्रकों में कमशः 950 बोरे धान व 950 बोरे धान कुल 1900 बोरे धान किमती करीबन 16,59,080 रूपये तथा ट्रक क्रमांक यूपी 21 सीएन 7070 (कीमत 15 लाख) एवं ट्रक क्रमांक यूपी 21 डीटी 3930  (कीमत 15 लाख) जुमला कीमती 46.59 लाख रूपये की जप्ती की गई और आरोपी सहदेव कुमार राय पिता सुकलाल राय उम्र 47 वर्ष  निवासी ग्राम सिसरिंगा थाना धरमजयगढ जिला रायगढ़, पुरूषोत्तम दास महतं पिता रामेश्वर दास महंत उम्र 32 वर्ष साकिन ग्राम सिसरिंगा, थाना धरमजयगढ़ को गिरफ्तार कर ज्युडिसियल रिमांड प्राप्त करने कोर्ट भेजा गया है।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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