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अब प्रदेश के पर्यटन स्थल तक हवाई सेवा, सप्ताह में चार दिन उड़ानें अनिवार्य, छह वर्ष का होगा अनुबंध

भोपाल
पर्यटन विभाग के राज्य के भीतर हवाई सेवा के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसमें सार्वजनिक निजी  भागीदारी (पीपीपी) के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के भीतर विमानन सेवा का संचालन किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने प्रारंभिक शर्तें बनाई हैं। हालांकि, अभी रूट का चयन और किराया का निर्धारण होना बाकी है। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में राज्य के अंदर हवाई सेवा शुरू करने के लिए निजी ऑपरेटरों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित  की जाएगी। इसकी शर्तों के अनुसार विमान डबल इंजन वाला और अधिकतम 20 सीटर होना अनिवार्य होगा। ऑपरेटर सेक्टर किराया तय करने के लिए स्वतंत्र होगा। रूट का चयन और परिवर्तन करने पर विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा।

सप्ताह में चार दिन संचालन अनिवार्य
शर्तों के अनुसार निजी ऑपरेटर को सप्ताह में चार दिन सेवा का संचालन करना अनिवार्य होगा। इस परियोजना में वीजीएफ राशि प्रति उड़ान घंटे के आधार पर होगी। वीजीएफ की सीमा 1.20 करोड़ रुपये मात्र होगी। वहीं, प्रति माह 150 घंटे संचालन नहीं होने पर वीजीएफ राशि में निर्धारित दर से कटौती की जाएगी। वहीं, एक वित्तीय वर्ष में तीन बार वीजीएफ में कटौती होने पर विभाग को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा। प्रति उड़ान वीजीएफ की राशि में प्रति वर्ष 25 प्रतिशत की कटौती होती जाएगी।

छह साल के लिए होगा अनुबंध
विभाग का निजी ऑपरेटरों से सेवा संचालन के लिए अनुबंध छह साल के लिए होगा। इसमें ऑपरेटर को निर्धारित नियमों का पालन और शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। साथ ही ऑपरेटर को यात्री के लिए बुकिंग और फेसिलिटेशन की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से करनी होगी। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सबकुछ ठीक रहा तो जल्द से जल्द टेंडर आमंत्रित कर विमानन सेवा शुरू करने की प्रक्रिया की जाएगी।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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