राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

जेल से सरकार चलाने की कर दी जाए व्यवस्था, HC ने खारिज कर दी अर्जी

नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने देने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन से संबंधित खबरों पर रोक लगा दी जाए। अदालत ने ना सिर्फ सिर्फ पीआईएल को खारिज किया बल्कि इसे दायर करने वाले पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया।

श्रीकांत प्रसाद नाम के एक वकील ने हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की थी। इसमें मांग की गई थी कि तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकें इसके लिए विशेष इंतजाम किए जाएं। डीजी जेल को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि केजरीवाल विधायकों और कैबिनेट सदस्यों से बातचीत कर सकें, इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंतजाम कर दिया जाए।  

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए प्रसाद पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। याचिकाकर्ता को इसे एम्स के खाते में जमा कराने को कहा गया है।

 

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button