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बिहार में सरकारी भर्ती: 5384 स्थायी और 80 संविदा पदों पर निकली वैकेंसी, देखें विभागवार विवरण

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सरकार कौन बनाएगा, यह नवंबर में मतदाता तय करेंगे। फिलहाल, मौजूदा सरकार ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले 5384 स्थायी नौकरियों और संविदा आधारित 80 पदों पर नियुक्ति का रास्ता खोल दिया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में इन नौकरियों के लिए पद सृजन की सहमति हो गई है। विभाग किन पदों पर कैसे काम लेंगे, यह रूपरेखा बनी हुई है। अब इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए संबंधित आयोगों के पास रिक्तियों का विवरण भेजा जाना है। पहले ही कई विभागों के पास रिक्तियों का विवरण पहुंचा हुआ है। कुछ पदों को बढ़ाए जाने के कारण पहले से घोषित परीक्षाओं के लिए भी रिक्तियां बढ़ाई गई हैं। अब नव-सृजित इन पदों की फाइल भी बढ़ गई है।

कृषि-वन-पशु से है वास्ता, तो यह पद देखें
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों हेतु कुल 1491 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। बिहार राज्य के अंतर्गत वन प्रमंडलों के पुनर्गठन के साथ विभाग को विभिन्न कोटि के कुल 927 पदों पर नियुक्ति करनी है। इसके लिए पद सृजन की स्वीकृति मिल गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में ही सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न कोटि के कुल 78 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के सुचारु संचालन हेतु स्थायी स्थापना अंतर्गत विभिन्न कोटि के कुल 172 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 45 पदों को कैबिनेट ने स्वीकृत किया है।

कृषि विभाग ने बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग के पूर्व स्वीकृत पद का समर्पण/ प्रत्यार्पण करते हुए 218 नए पद सृजन की स्वीकृति राज्य कैबिनेट से ली है। गव्य विकास निदेशालय अंतर्गत नौ जिलों में नए जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना के फैसले के साथ इसके लिए विभिन्न कोटि के कुल 72 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर में आवश्यकता आधारित विभिन्न कोटि के 26 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है।

अनुसंधान-आपदा प्रबंधन में रुचि है तो यह पद
साइबर इकाई को आर्थिक अपराध इकाई से अलग करने पर गठित हो रहे 'साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई' के संचालन हेतु विभिन्न कोटि के 23 नए पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इकाई के बाकी पद विभागीय स्थानांतरण से भरे जाएंगे। बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली-2021 के नियम-4 (ख) में निहित प्रावधानों के तहत बिहार अग्निशमन सेवांतर्गत कनीय सेवा संवर्ग (अराजपत्रित, वर्दीधारी) के विभिन्न कोटि के 2075 अतिरिक्त पदों के सृजन पर बिहार कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

इसके अलावा, बिहार सचिवालय सेवा/बिहार सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा/बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा तथा कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के तहत अग्निशमन सेवाओं के विभिन्न कोटि के 42 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली है। कैबिनेट ने राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) में फ़ॉलोवर श्रेणी के अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत 177 पदों के अतिरिक्त कुल 73 नए पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी है।

सामान्य अभिरुचि के लिए इन पदों पर रखें नजर
संग्रहालय निदेशालय (मुख्यालय) तथा अन्य राजकीय संग्रहालयों को सुचारु रूप से चलाने हेतु न्यूनतम आवश्यकता धारित विभिन्न कोटि के कुल 139 नए पदों का सृजन किया गया है। उधर, निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद जिला न्यायाधीश कोटि से, उप निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) से एवं सहायक निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) कोटि से, यानी कुल 03 (तीन) पदों के सृजन की स्वीकृति भी मिली है।
 
संविदा के आधार पर यह नियुक्तियां घोषित
मंत्रिपरिषद् ने जिन पदों को स्पष्ट रूप से संविदा आधारित बताया है, वहां रिटायर्ड कर्मियों के लिए ज्यादा संभावनाएं हैं। जैसे, शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित सरकारी विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/कार्यालयों की भूमि का सत्यापन, भूमि के विवरण का संकलन एवं संरक्षण संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु तीन वर्षों के लिए संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त लिपिक के 40 पद एवं बेल्ट्रॉन से संविदा आधारित कंप्यूटर ऑपरेटर के 40 पद के सृजन की स्वीकृति मिली है।

इसी तरह, बिहार राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं/जिला चलंत विधि विज्ञान इकाइयों के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध निर्धारित मानक के आधार पर सहायक निदेशक (राजपत्रित) तथा वरीय वैज्ञानिक सहायक (अराजपत्रित) की सेवा अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर लेने की भी स्वीकृति मिली है।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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