राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

दिल्ली सीएम केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बीमार हूं, 7 दिन बढ़ा दीजिए अंतरिम जमानत…

नईदिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने अपनी नई याचिका में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर कुछ दिन का और वक्त मांगा है।

आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को बताया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई है। 'आप' ने कहा कि केजरीवाल को PET-CT स्कैन और अन्य टेस्ट कराने हैं, इसलिए जांच कराने के लिए उन्होंने 7 दिन का और समय मांगा है।

केजरीवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री का 7 किलो वजन घट गया था। उनका कीटोन लेवल बहुत हाई है। उनमें किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी जांच की है। डॉक्टरों ने केजरीवाल की जांंच के बाद उन्हें PET-CT स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत बताई है।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 जून को दी थी अंतरिम जमानत

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिपांकर दत्ता की बेंच ने बीती 10 मई को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून को फिर से तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था। अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर पाबंदी समेत कई अन्य शर्तें लगाई थीं।

बेंच ने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत देते कहा था अंतरिम जमानत देने की शक्ति का प्रयोग आमतौर पर कई मामलों में किया जाता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर अंतरिम जमानत दी जाती है। यह मामला अपवाद नहीं है।

ईडी ने 21 मार्च 2024 को किया था गिरफ्तार

ईडी द्वारा 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 (जो विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी) में कथित घोटाला मामले के सिलसिले में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी की ओर से गिरफ्तार किए जाने की वैधता को उन्होंने चुनौती दी, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली है।

 

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button