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पूर्व पीएम की 2.5 करोड़ की रोल्स रॉयस कार बनी तलाक की वजह, कोर्ट ने दंपती का रिश्ता खत्म किया

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने अलग रह रहे एक दंपती की शादी को खत्म कर दिया है. दंपती के रिश्ते में 1951 मॉडल की रोल्स रॉयस कार को लेकर खटास आ गई थी, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़ौदा की तत्कालीन "महारानी" के लिए मंगवाया था.

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को दर्ज किया, जिसके अनुसार पुरुष अपनी पूर्व पत्नी को 2.25 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा, जिसके बाद उनके बीच सभी दावों का निपटारा हो जाएगा.

पीठ ने 29 अगस्त को कहा, "हम याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 1 (पति) के बीच विवाह को भंग करते हैं. अब उनके बीच कोई भी वैवाहिक या अन्य संबंध नहीं रहेगा."

समझौते के अनुसार, पति 31 अगस्त तक 1 करोड़ रुपये और शेष 1.25 करोड़ रुपये 30 नवंबर तक चुकाएगा. इस व्यवस्था के तहत, महिला अपने पति द्वारा दिए गए उपहार अपने पास रखेगी और पति उसे और उसके परिवार को मिले सभी उपहार, जैसे सगाई की अंगूठी और अन्य कीमती सामान, एक करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ लौटा देगा.

कोर्ट ने दोनों पक्षों को दी चेतावनी
दंपती के बीच सभी मामलों को रद्द करते हुए पीठ ने इसे पूर्ण और अंतिम समझौता माना. विवाह खत्म होने के बाद, शीर्ष अदालत ने पक्षों को सोशल मीडिया सहित किसी भी रूप में एक-दूसरे को बदनाम न करने की चेतावनी दी.

ग्वालियर में रहने वाली महिला ने दावा किया कि वह बहुत प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती है, जिसके पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना में एडमिरल थे और उन्हें कोंकण क्षेत्र का शासक घोषित किया गया था. दूसरी ओर, महिला का पति सैन्य अधिकारियों के परिवार से ताल्लुक रखता है और मध्य प्रदेश में एक शैक्षणिक संस्थान चलाता है.

रोल्स रॉयस कार के कारण विवाद
इस विवाद का मुख्य कारण 1951 मॉडल की प्राचीन हस्तनिर्मित क्लासिक रोल्स रॉयस कार थी, जो आज तक एक ही मॉडल है और जिसकी वर्तमान कीमत 2.5 करोड़ रुपये से अधिक है. यह कार पंडित नेहरू ने बड़ौदा की तत्कालीन महारानी के लिए मंगवाई थी. महिला ने दावा किया कि उसके अलग हुए पति और उसके परिवार ने दहेज के तौर पर रोल्स रॉयस कार और मुंबई में एक फ्लैट की मांग करके उसे लगातार परेशान किया था. हालांकि पति ने इस आरोप से इनकार किया है.

महिला ने अपनी याचिका में कहा, "उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि प्रतिवादी 1 और 2 (पति और उसके पिता) का शुरू से ही दुर्भावनापूर्ण इरादा था कि वे रोल्स रॉयस कार और मुंबई में एक फ्लैट मांगें. जब प्रतिवादियों की मांगें पूरी नहीं हुईं, तो उन्होंने शादी से इनकार करना शुरू कर दिया और याचिकाकर्ता पर झूठे और तुच्छ आरोप लगाने लगे और उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने लगे."

उच्च न्यायालय के 5 दिसंबर, 2023 के आदेश की आलोचना करते हुए याचिका में कहा गया, "…यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी 1 (पति) और 2 (पति के पिता) ने याचिकाकर्ता (महिला) के पिता की रोल्स रॉयस कार के प्रति अपना आकर्षण दिखाया है और उन्हें उक्त कार उपहार में मिलने की उम्मीद थी और मुंबई में फ्लैट के संबंध में, दहेज की इस मांग को पूरा न करना ही इसका मुख्य कारण था. याचिकाकर्ता को उसके ससुराल नहीं ले जा रहे हैं."

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ दहेज और क्रूरता के मामले को खारिज कर दिया था. इसके बाद अलग हुए दंपती का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया.

दूसरी ओर, पति ने अलग हुई पत्नी, उसके माता-पिता और रिश्तेदारों के खिलाफ विवाह प्रमाणपत्र तैयार करने में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कराया था. सुप्रीम कोर्ट ने पहले वरिष्ठ अधिवक्ता और केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर बसंत को इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त किया था.

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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