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गाड़ी में 50 हजार रुपए से अधिक न रखें : निर्वाचन अधिकारी

रायपुर.

छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में कई तरह के नियम लागू हो रहे हैं। प्रदेश में किसी भी राजनैतिक दल के प्रत्याशी और नेता को रुपए की लेन-देन करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य चुनाव आयोग की इन पर पैनी नजर है। प्रत्याशी समेत पार्टी वर्कर के गाड़ी चेकिंग के दौरान 50 हजार रुपए से अधिक मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विधानसभा निर्वाचन संबंधी अब तक की तैयारियों की समीक्षा की है। इसके साथ ही कलेक्टर ने सातों विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसरों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि चेकिंग के दौरान प्रत्याशी, उनके एजेन्ट या पार्टी वर्कर के गाड़ी में 10 हजार रुपए से अधिक की चुनाव प्रचार समाग्री, पोस्टर, दवाइयां, शराब, हथियार या किसी अन्य प्रकार के उपहार मिलने पर जब्त किया जाएगा। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों और राजनैतिक दलों की चुनावी खर्चों पर नजर रखने की सिंह दिए हैं। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या दल के कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए तक नगद रख सकेेंगे। इसके लिए उन्हें पार्टी के कोषाध्यक्ष से लिखित प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। चेकिंग के दौरान बिना प्रमाण-पत्र के पाई गई राशि भी जब्त की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भूरे ने विधानसभा चुनाव के दौरान बैंको से होने वाले संदेहास्पद ट्रांजेक्शन की मॉनिटरिंग कर जानकारी भी लेने को कहा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैंकों को संदेहास्पद लेन-देन की दैनिक रिपोर्ट जमा करने निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन के दौरान यदि किसी बैंक अकाउंट में संदेहास्पद गतिविधि होती है, तो उसकी जानकारी निर्वाचन व्यय शाखा और कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर ने बताया कि विगत दो माह में किसी बैंक अकाउंट में यदि 1 लाख रुपए से अधिक का असामान्य लेन-देन किया जाता है, तो उसे संदेहास्पद माना जाएगा। साथ ही प्रत्याशी, उनकी पत्नि या रिश्तेदार से 1 लाख रुपए से अधिक का लेन-देन किया जाता है, तो उन्हें शपथ-पत्र जमा करना होगा, जिसका प्रारुप, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेब साइट पर उपलब्ध है।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

RO.NO.13286/93

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