राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

बिहार के 8053 पंचायतों में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र, गांव में ही मिलेंगी 64 सुविधाएं

पटना
बिहार के गांवों के लोगों को अपना और परिवार का आधार बनवाने के लिए भटकना नहीं होगा। उन्हें यह सेवा उनके पंचायत सरकार भवन में ही मिल जायेगी। इसके लिए जल्द सभी 8053 पंचायतों में आधार सेवा केंद्र शुरू होंगे। पंचायती राज विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। आधार केंद्र संचालन के लिए पंचायती राज विभाग और सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के बीच जल्द करार होगा। इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। आधार कार्ड के अलावे जाति, निवासी प्रमाण पत्र, पैन, पासबुक अपडेट, पेंशन, राशन कार्ड, दाखिल-खारिज जैसी सेवाएं भी इन केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

मसौदे के आधार पर विभाग कंप्यूटर सहित आवश्यक उपकरण उपलब्ध करायेगा। कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मी इसका संचालन करेंगे। यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा सीएससी को आधार सेवा केंद्र संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस मिल जायेगा। इसकी अनुमति केंद्र से ले ली गई है।

यह होगा फार्मूला
केंद्र संचालन के लिए कर्मी का मानदेय आदि का भुगतान सीएससी करेगा। इन कर्मियों का दावा पंचायती राज विभाग के कर्मी के तौर पर नहीं किया जा सकेगा। आधार सेवा केंद्र से प्राप्त राशि में 80 प्रतिशत सीएससी, जबकि 20 फीसदी लाभ की राशि पंचायती राज विभाग को दी जायेगी।

इन सेवाओं के लिए लगेगा शुल्क
आधार कार्ड पंजीकरण और अपडेट, पैन कार्ड और पासपोर्ट, बिजली, पानी और अन्य यूटिलिटी बिलों के भुगतान पर निर्धारित शुल्क ली जायेगी। बैंकिंग और बीमा सेवा (लोन, माइक्रो क्रेडिट), रेल, बस या हवाई टिकट बुकिंग के लिए शुल्क लिया जायेगा।

केंद्रों पर ये सेवाएं मिलेंगी
जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र, कृषि, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, योजना विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा तथा समाज कल्याण विभाग से जुड़ी सेवाएं। छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, पेंशन, डुप्लीकेट आरसी, फिटनेस नवीनीकरण, दाखिल-खारिज, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, जमाबंदी, माप तौल उपकरणों की बिक्री के लिए लाइसेंस, राशन कार्ड, राशन कार्ड से नाम हटवाना, राशन कार्ड अपडेट, एलपीसी, दाखिल खारिज के लिए आवेदन, ऑनलाइन जमाबंदी देखना और प्रिंट लेना, ऑनलाइन लगान भुगतान आदि।

नया आधार बनाने के लिए 75 रुपये शुल्क लगेगा
नया आधार बनाने के लिए संबंधित व्यक्ति को 75 रुपये शुल्क देना होगा। अन्य सेवाओं के लिए भी निर्धारित शुल्क ही देना होगा। अधिक राशि मांगने वाले कर्मी पर कार्रवाई होगी। जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित 21 तरह की सेवाओं के लिए राशि नहीं ली जायेगी। कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित होने पर 64 प्रकार की नागरिक सुविधा मिलने में आसानी हो जायेगी।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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