राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

प्रत्याशियों को हर दिन के खर्च की दर्ज करनी होगी जानकारी

भोपाल

चुनाव आयोग ने इस बार विधानसभा चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों की चुनाव खर्च सीमा बढ़ाकर 40 लाख कर दी है, लेकिन नगद खर्च करने की सीमा घटाकर 10 हजार रुपए कर दी है। पिछले विधानसभा  चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा 30 लाख रुपए थी। इस बार इसे बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है।

 चुनाव में ब्लैक मनी के उपयोग को रोकने के लिए उम्मीदवारों की नगद खर्च सीमा 20000 से घटकर 10000 रुपए कर दी गई है। उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च के ट्रांजैक्शन आॅनलाइन या चेक के माध्यम से करना होगा। विधानसभा चुनाव में होने वाली सभाओं रेलिया के दौरान टेंट शमियाने के खर्च खाने-पीने के खर्च बिजली और वाहन के किराए समेत सारे भुगतान चेक या आॅनलाइन के जरिए ही किया जा सकेंगे। उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने की तारीख से 1 दिन पहले चुनावी खर्च के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। जो भी भुगतान होंगे वह इसी बैंक खाते से किए जाएंगे। इस बैंक खाते के हर ट्रांजैक्शन पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी।

संभाल कर रखनी होगी रसीदें
निर्वाचन अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों को एक रजिस्टर दिया जाएगा जिसमें प्रत्याशियों को हर दिन का खर्च की जानकारी दर्ज करना होगा। मिलने वाले सारे बिल और रसीद भी रखना होगा। निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 50000 रुपए से अधिक नकद राशि प्रत्याशी के पास नहीं होना चाहिए। निर्वाचन खर्च रजिस्टर में राशि कम या अधिक होने पर उसमें सुधार कराया जाएगा और रिटर्निंग आॅफिसर उन्हें नोटिस भी थाम सकते हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के एक महीने के भीतर उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन व्यय का पूरा लेखा-जोखा  एवं लेखा रजिस्टर बिल तथा रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होगा तय राशि से अधिक राशि खर्च करने वाले उम्मीदवारों को 3 साल के लिए आयोग की घोषित किया जा सकता है।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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