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मुजफ्फरनगर में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर और ट्रक की टक्कर में 6 साल की मासूम सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत

मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरानपुर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जहां रविवार को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और ट्रक की टक्कर में 6 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस क्षेत्राधिकार शकील अहमद ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि मीरानपुर थाना क्षेत्र के किथोड़ा गांव के पास रविवार को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और ट्रक की टक्कर में नेकपाल (45), बंटी (44) और निधि (6) की मौत हो गई। वे सभी मुरादाबाद के निवासी थे। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि हादसे के शिकार सभी लोग ट्रक में यात्रा कर रहे थे।
 
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक गांव में एक युवती का शव शनिवार को एक खेत में पाया गया। इस युवती का रविवार को यानी आज विवाह होना था। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि वारदात गंगापार सराय इनायत थाना क्षेत्र के दलापुर गांव की है। पुलिस उपायुक्त (गंगा नगर) अभिषेक भारती ने बताया कि शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि दलापुर गांव में एक खेत में रीना (20) नाम की युवती का शव पाया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक युवती के परिजनों ने तारा चंद्र बिंद नाम के व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी और प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी मृतक युवती का जीजा है। भारती ने बताया कि गांव में पूछताछ के बाद पता चला कि युवती अपने जीजा के साथ 3 बार घर से भाग चुकी थी और 10 दिन पहले ही वापस अपने घर आई थी।
 
उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 5-5 लाख रुपए के इनामी अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम के चकिया स्थित मकान और साबिर के मरियाडीह स्थित मकान को शनिवार को पुलिस ने कुर्क कर दिया। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) धूमनगंज वरुण कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम के चकिया स्थित मकान की कुर्की की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि इसी तरह, इसी हत्याकांड में वांछित साबिर के पूरामुफ्ती थाना अंतर्गत मरियाडीह स्थित मकान को शनिवार को कुर्क किया गया। उन्होंने बताया कि गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है और इनके खिलाफ माननीय न्यायालय से सीआरपीसी की धारा 83 के तहत आदेश प्राप्त किया गया था और उसी आदेश के तहत यह कार्रवाई की गई है।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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