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हाईकोर्ट ने नीट मामले में एनटीए से किया जवाब-तलब

बिलासपुर
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रश्न पत्रों का गलत सेट वितरित करने के बाद उसे ठीक कराने में प्रतियोगियों के बर्बाद हुए समय को लेकर परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थान राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है।
इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 24 मई को होगी। उस दिन एनटीए की ओर से पेश किये जाने वाले जवाब पर भी सुनवाई की जाएगी।प्रभावित बालोद के विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नीट की परीक्षा शासकीय उमा विद्यालय बालोद केंद्र में भी आयोजित की गई थी। परीक्षा के दिन दोपहर 2.00 बजे, भारतीय स्टेट बैंक, बालोद से प्राप्त प्रश्न पत्रों का पहला सेट वितरित किया गया, जो कि सही नहीं था।

परीक्षा आयोजित कर रहे केंद्र को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, कि गलत प्रश्न पत्र वितरित किया गया है, तो 40-50 मिनट बाद केनरा बैंक, बालोद से प्राप्त प्रश्न पत्रों का एक और सेट फिर से वितरित किया। प्रश्न पत्र के दूसरे सेट में ओएमआर शीट का एक अलग सेट जुड़ा हुआ था जिसे उम्मीदवारों को दोबारा भरना था, जिसमें उम्मीदवारों का समय बर्बाद हुआ।
इसी मामले को लेकर लिपिका सोनबोइर व अन्य ने न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है, कि अभ्यर्थी प्रश्नपत्र के दूसरे सेट को समय पर हल नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें इस गड़बड़ी पर कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया गया।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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