RO.NO. 13207/103
राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

बिहार-नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल का वारंट, नाबालिग से दुष्कर्म केस में फंसे

पटना.

बिहार की दोनों प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बैनर तने लंबे समय तक राजनीति करने वाले वृषिण पटेल इस बार बड़े झमेले में फंस गए हैं। मुजफ्फरपुर की पॉक्सो अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री रह चुके पटेल के खिलाफ एक शिकायत पत्र कोर्ट में दाखिल हुआ था। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार किया था।

विशेष अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी है। जब यह केस दर्ज किया गया, उस समय पटेल लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में थे। उन्होंने इसी साल अप्रैल में राजद से नाता तोड़ा है। राजद से नाता तोड़ने के पहले वृषिण पटेल पिछले साल तब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने खुद को इसी तरह के केस के लिए ब्लैकमेल किए जाने की शिकायत आर्थिक अपराध इकाई में दी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी पूर्व मंत्री के 12 जून और छह जुलाई को हाजिर नहीं हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने अब जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। अब 31 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया गया है। पूर्व मंत्री के खिलाफ धारा 323, 341, 354B, 3070, 420, 376, 504 और पॉक्सो की धारा 4, 6 के तहत में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस मामले में अब कोर्ट ने वारंट जारी किया है। इसके बाद अब पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता वृषिण पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

पटना ले जाकर यौन शोषण करने का आरोप
पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले का है। कुढ़नी थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की ने बीते नवंबर 2023 में मुजफ्फरपुर की के विशेष पॉक्सो अदालत में एक कंप्लेंट दायर किया था। इसमें पूर्व मंत्री के खिलाफ पटना ले जाकर शारीरिक शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। विशेष अदालत ने मामले को संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। इसके बाद इस मामले में कोर्ट ने हाजिर होने के लिए कहा लेकिन जब दूसरी बार हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि आपके खिलाफ क्यों नही वारंट जारी किया जाए?

नौकरी देने के नाम पर बुला गया था
पीड़िता की अधिवक्ता ने बताया ने कोर्ट में जो कंप्लेन दायर की गई है, उसमें बताया गया कि पूर्व मंत्री उनके गांव जनसभा करने आए थे। कई अन्य लड़कियों के साथ जाकर मैं उनसे मिली थी। मैंने पूर्व मंत्री से कहा कि आप लोग सिर्फ चुनावी वादा करते हैं, कोई रोजगार नहीं देते हैं। तब पूर्व मंत्री ने कहा कि कागज पर अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता लिख कर दो और पटना आकर हमसे मिलो। मैंने नाम, पता और नंबर लिखकर उन्हें दे दिया। इसके बाद वापस घर लौट गई। कुछ दिन बाद फोन आया, कहा गया कि पटना में आकर मिलो। बोरिंग रोड में आकर फोन करना। जब मैं बोरिंग रोड पहुंची तो सड़क किनारे पहले से ही गाड़ी लगी थी। पूर्व मंत्री ने कहा कि गाड़ी लगी है, उसमें बैठ जाओ। इसके बाद मुझे एक फ्लैट में ले गए। वहां पर पूर्व मंत्री ने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया। इसके बाद शारीरिक शोषण करने लगे। विरोध करने पर पूर्व मंत्री ब्लैकमेल करने लगते थे। अश्लील वीडियो क्लिप भी दिखाकर कहते थे कि मेरी बात नहीं मानोगी तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा।पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष वीडियो क्लिप और एक व्यक्ति से अभियुक्त का कॉल रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध करवाया है।

कोर्ट ने 31 अगस्त तक का हाजिर होने के लिए कहा है
पॉस्को कोर्ट 2 के पीपी अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ में कोर्ट में पेश नहीं होने पर वारंट जारी किया गया है और अब इस मामले में कोर्ट ने 31 अगस्त तक का हाजिर होने के लिए कहा है। हालांकि, यह वारंट जमानती है। मामला नाबालिग लड़की के साथ यौन शौषण से जुड़ा हुआ है।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

RO.NO. 13207/103

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button